जिला कोषालय अधिकारी श्री महेंद्र कुमार पांडेय ने कहा कि विभागों द्वारा जीएसटी-आइएन नम्बर वाले फर्म से ही सेवा प्राप्ति एवं सामाग्री खरीदी करें। शासकीय विभागों द्वारा खरीदी जाने वाली सामग्री, मशीन उपकरण, फर्नीचर, स्टेशनरी अथवा अन्य कोई भी वस्तुएं, निर्माण कार्यों एवं ठेकों तथा लिये जाने वाली किसी भी प्रकार की सेवाओं की राशि पर जीएसटी-टीडीएस काटने के पश्चात्वर्ती माह की 10 तारीख तक रिटर्न जीएसटी आर-07 में प्रस्तुत किया जाए। किसी भी वस्तु अथवा सेवा प्रदायकर्ता द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान एक ही क्रय या सेवा आदेश के विरूद्ध पृथक-पृथक देयकों में राशि का विभाजन करते हुए जीएसटी की स्त्रोत पर कटौती हेतु निर्धारित 2.5 लाख की सीमा का उल्लंघन न हो। प्रदायकर्ता द्वारा दिए गए जीएसटी-आइएन नम्बर की वैधता जांच करने जीएसटी.जीओव्ही.इन वेबसाईट पर जाकर जांच भी कर लें। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री प्रभाकर पाण्डेय, डिप्टी कलेक्टर श्री अजय शतरंज, सभी विभागों के कार्यालय प्रमुख और कार्यालयों के आहरण एवं संवितरण अधिकारी मौजूद रहे।