मोहला 21 मई 2024।sns/- कलेक्टर श्री एस जयवर्धन ने जिला कार्यालय के सभा कक्ष में आगामी मानसून सत्र के दौरान प्राकृतिक आपदा एवं बचाव के संबंध में अधिकारियों की बैठक ली। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार आगामी मानसून 2024 को देखते हुए बाढ़, अतिवृष्ट आदि से बचने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने सरकूलर जारी किया गया है। कलेक्टर ने मानसून सत्र के दौरान सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जारी सरकुलर के अनुसार आपदा प्रबंधन हेतु तैयार एक्शन प्लान पर पुन: विस्तृत चर्चा करने और सभी तथ्यों को यथा समय दुरस्त कर लेंने कहा गया है। समस्त वर्षा मापक केन्द्रों पर स्थापित वर्षामापक यंत्रों का उचित संधारण एवं जानकारी संकलित करने हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश जारी करने कहा गया है। जिन तहसीलों में वर्षामाफी यंत्र नहीं लगाए गए हैं, वहां वर्षामापी यंत्र तत्काल स्थापित करने की कार्रवाई करने, जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित करने दूरभाष नंबर राहत आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराने कहा गया है। उक्त कंट्रोल रूम 1 जून 2024 से 24 घंटा कार्य करेगा तथा कंट्रोल रूम की जानकारी आम नागरिकों को भी उपलब्ध कारयया जायेगा एवं इनका प्रचार स्थानीय समाचार पत्रों, आकाशवाणी व दूरदर्शन में भी कराया जायेगा। पहुंचविहिन क्षेत्रों में जहां बाढ़ की स्थिति में पहुंचना संभव नहीं होता है,वहां पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री, नमक, केरोसिन, जीवन रक्षक दवाईयां आदि नियमानुसार संग्रहित करने और उपलब्ध कराया जायेगा। पेयजल की शुद्धता एवं स्वच्छता को दृष्टिगत रखते हुए कुआं, हैंडपंप आदि के लिए ब्लीचिंग पाउडर आदि की व्यवस्था सुनिश्चित किया जायेगा। जहां प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, इन क्षेत्रों में सतत निगरानी व विशेष व्यवस्था किया जायेगा। ऐसे क्षेत्र के लोगों को आवश्यकता पडऩे पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने व उनका ठहरने के लिए कैंप आदि की संपूर्ण योजना तैयार किया जायेगा। बाढ़ से बचाव संबंधित जो उपकरण जिले में उपलब्ध हो उनकी दुरस्ती कराकर तुरंत उपयोग हेतु तैयार रखा जायेगा। शहरों के भीतर बाढ़ वाले क्षेत्रों में पोर्टेबल डायविंग पंपों की स्थापना किया जायेगा। असुरक्षित पेड़ों की छटाई करना और सूचना पटल, होर्डिंग हटाना/सुरक्षित करना सुनिश्चित किया जाए। नदी के जल स्तर पर बराबर नजर रखा जायेगा, जल स्तर के खतरे के निशान पर पहुंचने की संभावना होने पर उनकी पूर्व सूचना राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम तथा निचले जिलों को लगातार देने की व्यवस्था किया जायेगा। तत्काल सुरक्षा उपाय किया जायेगा। जलाशयों से जल छोड़ने पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। जलाशयों में नियमित रूप से निकासी के प्रयास किये जायेगा ताकि बाढ़ की स्थिति को और बिगड़ने से रोका जा सके तथा बांधों का जल स्तर बढ़ने पर जल निकासी हेतु निचले जिलों एवं सीमावर्ती राज्यों को 12 घंटे पूर्व सूचना दी जायेगा। बाढ़ से बचाव, बचाव और राहत गतिविधियों या किसी अन्य स्वयंसेवक में शामिल प्रथम उत्तरदाताओं और कर्मचारियों को पर्याप्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराया जायेगा।
राहत शिविरों में नियमित चिकित्सा जांच की व्यवस्था किया जायेगा। जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके की विशेष बुखार उल्टी दस्त मलेरिया आदि लक्षण वाले लोगों को अलग-अलग किया जा सके। बाढ़ से हुई छति की जानकारी नियमित रूप से राहत आयुक्त कार्यालय के कार्यालय के दूरभाष क्रमांक (0771) 2223471, फैक्स 2223472 पर निर्धारित परिशिष्ट-1 में प्रतिदिन दिया जायेगा। राहत कार्यो हेतु राहत मैन्युअल का पालन सुनिश्चित किया जावे।