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शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गरीब बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने निजी शिक्षण संस्थानों को निर्देश

*ड्राप आउट बच्चों की जानकारी देने, आरटीई के बच्चों से समानता का व्यवहार करने और मान्यता हेतु निर्धारित मापदंडों का पालन करने के निर्देश*

*कलेक्टर ने गौरेला और पेंड्रा विकासखंड के निजी स्कूल संचालकों की ली बैठक*

गौरेला पेंड्रा मरवाही, 20 मई 2024/ कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी ने आज कलेक्ट्रेट के अरपा सभा कक्ष में गौरेला एवं पेंड्रा विकासखंड के अंतर्गत संचालित निजी स्कूलों के प्राचार्यों एवम प्रधान पाठकों की बैठक ली। उन्होंने सभी को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गरीब बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए निर्धारित प्रवेश संख्या में 25 प्रतिशत बच्चों को प्रवेश देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन के संज्ञान में आया है कि पेमेंट सीट के बच्चों और आरटीई के बच्चों में समानता का व्यवहार नहीं होने पर बच्चे ड्राप आउट करते हैं। उन्होंने कहा कि ड्राप आउट होने के बाद भी उपस्थिती मानकर शासन से क्षतिपूर्ति ली जाती है, यह कृत्य आरटीई के विपरीत हैं और अपराध की श्रेणी में आता है।

     कलेक्टर ने सभी संचालकों, प्राचार्यो से तीन दिन के भीतर पिछले पांच साल में ड्राप आउट हुए बच्चों की जानकारी संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी के पास उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आरटीई के तहत प्रवेश देने के बाद बच्चों की निरंतरता बनी रहनी चाहिए। प्राइमरी एवं मिडिल स्कूल से पास आउट आरटीई के बच्चों को हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में भी लाभ मिलनी चाहिए।       

       कलेक्टर ने कहा कि आरटीई के बच्चों को गणवेश, पाठ्य पुस्तक एवं लेखन सामग्री उपलब्ध कराना है, न कि उन्हें नगद राशि देना है। उन्होंने ने कहा कि ड्राप आउट बच्चों की जानकारी आरटीई के पोर्टल पर भी दिखनी चाहिए, यदि किसी संस्थान द्वारा ड्राप आउट बच्चों की उपस्थिती मानकर शासन से क्षतिपूर्ति  की राशि ली गई है, तो उसे रिफंड करा दे अन्यथा जिला प्रशासन की टीम द्वारा भौतिक सत्यापन के दौरान सही पाए जाने पर अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि शाला प्रवेश प्रारंभ होने के पूर्व मान्यता के लिए निर्धारित मापदंडों को पूर्ण कर लें, शिक्षा के साथ- साथ बेहतर सुविधा देना भी आपकी जवाबदारी हैं।

       कलेक्टर ने फीस निर्धारण समिति के अनुमोदन के बिना शैक्षणिक शुल्क में वृद्धि नहीं करने के भी निर्देश दिए। बैठक में संयुक्त कलेक्टर श्रीमती प्रिया गोयल, जिला शिक्षा अधिकारी श्री जे.के. शास्त्री, समग्र शिक्षा के सहायक जिला परियोजना अधिकारी श्री लखन लाल जाटवर, खंड शिक्षा अधिकारी गौरेला डॉ.संजीव शुक्ला, खंड शिक्षा अधिकारी पेंड्रा श्री आर.एन.चंद्रा सहित निजी शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य एवम प्रधान पाठक उपस्थित थे।

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