गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही 15 मई 2024/गौरेला थाना में पॉक्सो एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध होने के कारण सहायक शिक्षक श्री महेन्द्र कुमार सोनी, प्राथमिक शाला सड़क टोला, विकासखण्ड गौरेला को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी तथा इनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय गौरेला नियत किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी गौरेला द्वारा दी गई सूचना अनुसार सहायक शिक्षक श्री महेन्द्र कुमार सोनी के विरूद्ध थाना गौरेला में एफआरआई पंजीबद्ध कराया गया है, इसकी पुष्टि थाना प्रभारी गौरेला द्वारा की गई है
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