छत्तीसगढ़

निर्वाचन को अधिक समावेशी और सहभागी बनाने विशेष मतदान केन्द्रों की स्थापना

  • आदर्श आचार संहिता की जानकारी से अवगत कराया मोहला 20 अप्रैल 2024। कलेक्टर श्री एस जयवर्धन ने आज राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों को राजनांदगाव लोकसभा कार्यक्रम की जानकारी दी। कलेक्टर ने भारत निर्वाचन आयोग से जारी कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया निर्वाचन अधिघोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। इसका पालन करें आदर्श आचार संहिता का उल्लंखन ना हो। लोकसभा निर्वाचन 2024 जिला मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी के अंतर्गत जिले में आगामी 26 अप्रैल को होने जा रहे लोक सभा चुनाव के अंतर्गत जिले में कुल 306 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। इनमें विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 78 मोहला मानपुर के अंतर्गत 237 मतदान केंद्र एवं विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक 77 खुज्जी के अंतर्गत 69 मतदान केंद्र शामिल है। जिले के अंतर्गत निर्वाचन के दौरान 102 मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग एवं 75 मतदान केन्द्रो में विडियोग्राफी किया जायेगा।
    साथ ही जिले में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव को अधिक समावेशी और सहभागी बनाने के उद्देश्य से महिलाओं, दिव्यांगों, युवाओं सहित सभी नागरिकों के लिए 10 महिलाकर्मी मतदान केन्द्र, 01 दिव्यांगकर्मी मतदान केन्द्र, 05 युवाकर्मी मतदान केन्द्रो की स्थापना कि गई है। इसी प्रकार 05 मतदान केन्द्रों को आदर्श मतदान केन्द्र की श्रेणी में रखा गया है। मतदान केन्द्रों का विवरण इस प्रकार है- महिलाकर्मी मतदान केन्द्र 127 सुअरपाल, 145 एकटकन्हार, 194 ख्वासफड़की, 201 मानपुर, 193 नवागांव, 164 सरोली, 17 गौलीटोला, 24 पंडरीतराई, 42 कुम्हली, 25 भुरभुसी इसी प्रकार दिव्यांगकर्मी मतदान केन्द्र 94 कुंजामटोला इसी प्रकार युवाकर्मी मतदान केन्द्र 66 भोजटोला, 91 मजियापार, 199 कोहका, 33 बुटाकसा, 37 लेड़ीजोब इसी प्रकार 194 ख्वासफड़की, 201 मानपुर, 24 पंडरीतराई, 66 भोजटोला, 91 मजियापार को आदर्श मतदान केन्द्र की श्रेणी में रखा गया है। इस तरह जिले में विशेष मतदान केन्द्रो की स्थापना की गई है। ईव्हीएम एवं वीवीपैट कमीशनिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। निर्वाचन के दौरान सामग्रियों के वितरण एवं वापसी के लिए शासकीय लाल श्याम शाह कॉलेज मोहला में केंद्र बनाया गया है। इसके साथ ही कार्यालय जिला महिला एवं बाल विकास विभाग मोहला में 23, 24 एवं 25 अप्रैल को सुबह 10:00 बजे से 5:00 तक डाक मत पत्र के माध्यम से मतदान होगा साथ अनुपस्थित श्रेणी अनिवार्य सेवा हेतु पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करने के लिए 22, 23 एवं 24 अप्रैल तक सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 तक मतदान करने की सुविधा दी गई है। बैठक में अपर कलेक्टर एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी श्री विजेन्द्र सिंह पाटले, डिप्टी कलेक्टर श्री अविनाश ठाकुर सहित राजनैतिक दल के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

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