जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु सहयोग करने की अपील की
बीजापुर, मार्च 2024- कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग पाण्डेय ने जिले के मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होने लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के अर्न्तगत शनिवार 16 मार्च से आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के पश्चात भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का शतप्रतिशत पालन सुनिश्चित करते हुए जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से निर्वाचन सम्पन्न कराने में सहयोग करने की अपील की। स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन संपादित करने भारत निर्वाचन आयोग ने पूरे देश सहित छत्तीसगढ़ में होने वाले लोकसभा निर्वाचन 2024 की तारीख का एलान कर दिया है। इसी के साथ जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है।
लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के अनुसार प्रथम चरण में 19 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार को मतदान की तिथि निर्धारित की गई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए लोकसभा आम निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 20 मार्च को अधिसूचना का प्रकाशन किया जाएगा। नाम निर्देशन की अंतिम तिथि 27 मार्च है। इसी तरह नाम निर्देशन की संवीक्षा की तिथि 28 मार्च तथा अभ्यर्थियों की नाम वापसी 30 मार्च 2024 तथा मतदान की तिथि 19 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार को निर्धारित की गई है। इसी तरह मतगणना 04 जून 2024 को होगी।
संसदीय निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 10 बस्तर अर्न्तगत जिले के एकमात्र विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 89 बीजापुर में कुल मतदान केन्द्र 245 है, जिसमें 22 शहरी तथा 223 ग्रामीण मतदान केन्द्र है। 8 फरवरी 2024 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को इसकी एक प्रति उपलब्ध करा दी गई है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 89 बीजापुर में कुल पुरुष मतदाता 81981, महिला मतदाता 88460 सहित अन्य 08 मतदाताओं सहित कुल 170449 मतदाता है। जिले के मतदाताओं का लिंगानुपात 1078 है। वहीं 246 सर्विस वोटर 15 मार्च 2024 की स्थिति में है। दिव्यांग मतदाताओं की कुल संख्या 1603 वेबकास्टिंग हेतु चयनित 59 मतदान केन्द्र हैं एवं 64 मतदान केन्द्रों में विडियोग्राफी की जाएगी। दिव्यांगजनों द्वारा संचालित 01 मतदान केन्द्र है। इसी तरह 05 युवा मतदान 05 आदर्श मतदान केन्द्र सहित महिलाओं द्वारा संचालित 10 संगवारी मतदान केन्द्र (पिंक बूथ) है, 99 मतदान केन्द्र शिफ्टिंग है।
आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के पश्चात जिला निर्वाचन कार्यालय में नियंत्रण कक्ष प्रभावशील हो गई है जो प्रत्येक दिवस 24 घंटे तक कार्यशील रहेगी। निर्वाचन प्रयोजनो के लिए आम सभाओं के दौरान किसी भी दशा में अथवा किसी भी प्रकार के वाहनों में लगाए गए लाउड स्पीकर या किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आदर्श आचरण संहिता लागू होते ही इलेक्ट्रानिक मीडिया में किसी भी राजनैतिक प्रचार सामग्री के प्रसारण के पूर्ण प्रमाणीकरण आवश्यक रहेगा। सभी प्रकार की रैली, जुलूस सभी की पूर्वानुमति आवश्यक होगी। सी- विजिल, सुविधा एवं अन्य एप आदर्श आचरण संहिता लागू होने के साथ क्रियाशील होने की जानकारी दी गई। लोकसभा निर्वाचन 2024 के सुचारू रूप से संचालन हेतु राजनैतिक गतिविधियों एवं टीवी केबल नेटवर्क पर दिए गए राजनीतिक पार्टी द्वारा जारी विज्ञापन आदि पर सतत निगरानी हेतु मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति का गठन किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रचार-प्रसार हेतु चिन्हांकित सभा स्थल, नगरीय निकाय अंतर्गत चिन्हांकित होर्डिंग्स स्थल के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान संयुक्त कलेक्टर श्री कैलाश वर्मा, एसडीएम बीजापुर एवं सहायक रिर्टनिंग अधिकारी श्री जागेश्वर कौशल, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नारायण गवेल सहित राजनीतिक दल के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु सूचनाशिक्षण सत्र 2024-25 हेतु ऑनलाईन प्रक्रिया शुरू
बीजापुर, मार्च 2024- एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शिक्षण सत्र 2024-25 के लिए कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु 18 मार्च 2024 से पंजीयन प्रारंभ की गई है। वहीं ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि 18 अप्रैल 2024 रात्रि 11:59 बजे तक है अथवा ऑनलाईन भरे गये फॉर्म में त्रुटि सुधार हेतु 19 से 26 अप्रैल 2024 रात्रि 11:59 बजे एवं प्रवेश हेतु संभावित परीक्षा 18 मई 2024 दिन शनिवार को निर्धारित की गई है। अधिक जानकारी के लिए विभागीय वेबसाईट http://eklavya.cg.nic.in का अवलोकन किया जा सकता है।
लोकसभा निर्वाचन 2024
निर्वाचन क्षेत्रों के सार्वजनिक स्थलों एवं परिसंपत्तियों में लगे विज्ञापन-बैनर एवं होर्डिंग्स हटाने के निर्देश
बीजापुर, मार्च 2024- कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग पाण्डेय द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर आदर्श आचरण संहिता के कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिए गए हैं। इस दिशा में संबन्धित निर्वाचन क्षेत्रों के सार्वजनिक स्थलों एवं परिसंपत्तियों में लगे विज्ञापन, बैनर-पोस्टर एवं होर्डिंग्स को तत्काल प्रभाव से हटाये जाने के निर्देश समस्त सीईओ जनपद पंचायत को दिए गए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि संबन्धित निर्वाचन क्षेत्रों के कार्यालय भवनों एवं सार्वजनिक स्थलों सहित परिसंपत्तियों जैसे बस स्टैंड, सड़क, पुल-पुलिया, बिजली के खंभे आदि पर दीवार लेखन, बैनर, झंडे, पोस्टर, तस्वीर आदि अनाधिकृत राजनैतिक प्रचार सामग्री एवं संपति विरूपण को नियत समयावधि के भीतर हटाया जाये। वहीं निजी परिसंपत्ति से अनाधिकृत राजनैतिक प्रचार सामग्री एवं संपत्ति विरूपण को 72 घंटे में हटाया जाये और पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाये।