*जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में कोटपा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर*
गौरेला पेंड्रा मरवाही, 28 नवंबर 2023/ राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत कलेक्ट्रेट के अरपा सभाकक्ष में आज जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक हुई। बैठक में कोटपा अधिनियम (सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम) 2003 के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया। कलेक्टर श्रीमती प्रियंका ऋषि महोबिया ने लक्ष्य निर्धारित कर चरणवार जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों को तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान घोषित कराने के साथ ही तम्बाकू सेवन के दुष्प्रभाव एवं उसके रोकथाम हेतु सार्वजनिक स्थलों पर बैनर, पोस्टर, पाम्पलेट आदि के माध्यम से जन जागरूकता के लिए निर्देश दिए। उन्होने स्कूली बच्चों का काउंसलिंग कर तम्बाकू सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में उन्हे बताने, तम्बाकू नियंत्रण हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षण देने, जनजागरूकता के तहत स्कूलों में सीनियर एवं जूनियर वर्गों में निबंध, वाद-विवाद, भाषण प्रतियोगिता आयोजित कराने के साथ ही नशा मुक्ति केंद्रों का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। उन्होने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जिला शिक्षा अधिकारी, तहसीलदार एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन प्रदर्शित करने वाले दुकानों पर जुर्माने की कार्यवाही भी करने कहा।
बैठक में बताया गया कि कोटपा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन एवं जिले को धूम्रपान मुक्त बनाने के लिए ‘‘ब्लूबर्ग- एक पहले द युनियन संस्था’’ द्वारा राज्य एवं जिले स्तर पर तकनीकी सहायता प्रदान किया जा रहा है। संस्था के संभागीय समन्वयक श्री संजय नामदेव ने प्रस्तुतीकरण के जरिए कोटपा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले के समस्त सार्वजनिक स्थानो एवं समस्त शासकीय कार्यालयों में धूम्रपान करना एवं तम्बाकू पदार्थ का सेवन करना या इसे प्रोत्साहित करने वाली वस्तुओं को रखा जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसके उल्लंघन पर 200 रुपए का जुर्माना देय होगा। जिले के समस्त शैक्षणिक संस्थानों से 100 गज की सीमा में तम्बाकू पदार्थ बेचा जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। उल्लंघन पर आर्थिक दण्ड 200 रुपए का जुर्माना देय होगा। जिले में वैधानिक चेतावनी वाले तम्बाकू पदार्थों के विक्रय करने एवं तम्बाकू पदार्थों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रचार-प्रसार एवं विज्ञापन करने पर कोटपा अधिनियम 2003 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सभी सार्वजनिक स्थानों के प्रबंधक या नोडल अधिकारी तथा समस्त विक्रय केन्द्र एवं शिक्षण संस्थान द्वारा कोटपा अधिनियम 2003 के तहत आवश्यक सूचना बोर्ड प्रदर्शित करना अनिवार्य है। बैठक में तम्बाकू नियंत्रण के लिए श्रम, बाल संरक्षण, खाद्य, रेल्वे, नगर पालिका, ग्राम पंचायत एवं पुलिस विभाग के समन्वय पर भी चर्चा की गई। बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती नम्रता आनंद डोंगरे, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के जिला नोडल अधिकारी डॉ पारस जैन, डीपीएम सुश्री विभा टोप्पो, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मरवाही एवं पेंड्रारोड, सभी जनपद सीईओ, तहसीलदार, जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी आदि उपस्थित थे।