छत्तीसगढ़

खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम का पालन करें फर्म

दुर्ग 10 अगस्त 2023/भिलाई-दुर्ग में संचालित फर्मों मे विक्रय किये जा रहे खाद्य पदार्थ जैसे गाठिया, चखली, नमकीन, सेव, गुजिया ,मिठाई पेस्ट्री पेटीस इत्यादि बिना किसी निर्माण तिथि एवं अवसान तिथि के बिना खुले पैकिंग कर विक्रय किया जा रहा है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग से मिली जानकारी अनुसार भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार समस्त मिठाई विक्रेताओं को विक्रय हेतु प्रदर्शित मिठाईयों के ट्रे या कंटेनर में निर्माण तिथि व बेस्ट बिफोर तिथि अंकित करना है। अतएव समस्त खाद्य कारोबारकर्ता अपने फर्म मे विक्रय हेतू प्रदर्शित मिठाईयों के ट्रे या कंटेनर में निर्माण तिथि व बेस्ट बिफोर तिथि अंकित करना सुनिश्चित करें । साथ ही अपने फर्म मे विक्रय हेतू प्रदर्शित मिठाईयों के अलावा अन्य समस्त खाद्य पदार्थों में भी खाद्य सुरक्षा एवं मानक (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) विनियम 2011 का अनुपालन करना सुनिश्चित करें । ऐसी मिठाईयां जिसमें रंगो का उपयोग किया जाता है। खाद्य कारोबारकर्ता केवल खाद्य रंग का ही उपयोग करें ।

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