रायपुर 29 मार्च 2023/ छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 5 सहपठित धारा 5-क में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन द्वारा नगर पालिका मंदिर हसौद में नगर पंचायत मंदिर हसौद और ग्राम पंचायत नकटा को शामिल करने हेतु अधिसूचना जारी की गई है।
ग्राम पंचायत नकटा की सीमा एवं नगर पंचायत मंदिर हसौद की सीमाएं ही नगर पालिका मंदिर हसौद की सीमा होंगी।उपरोक्त आशय के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी अथवा कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्ति या सुझाव कलेक्टर रायपुर को उनके कार्यालय में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर राज्य शासन के विनिश्चय हेतु प्रस्तुत कर सकते है।