छत्तीसगढ़

एसिड अटैक के पीड़ित को 5 लाख रूपए क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करने आदेश

कवर्धा, 01 मार्च 2023। जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती नीता यादव के दिशा-निर्देश में थाना कवर्धा के अपराध क्रमांक 338/2020 धारा 326-। भारतीय दण्ड संहिता 1860 के प्रकरण के पीड़ित गोलू मल्लाह को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा क्षतिपूर्ति के रूप में 5 लाख रूपए प्रदान किए जाने तथा चिकित्सा के समस्त व्यय उसे दिलाए जाने के संबंध में महत्वपूर्ण आदेश पारित किया गया है।
सचिव श्री अमित प्रताप चन्द्रा ने बताया कि अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति दिए जाने के संबंध में दो योजनाए अस्तित्व में है, पहली योजना पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना 2011 तथा दूसरी योजना पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना 2018 है। पुरूष पीड़ितों के संबंध में 2011 की योजना लागू होती है। उन्होंने बताया कि प्रकरण में पीड़ित गोलू मल्लाह के पड़ोसी अभियुक्त लालू सोनी द्वारा तेजाब फेंका गया था, जिससे पीड़ित की बाई आंख पूरी तरीके से खराब हो चुकी है तथा उसका चेहरा तथा शरीर भी क्षतिग्रस्त हुआ है। यह घटना वर्ष 2020 की है। घटना के संबंध में न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश में लंबित सत्र प्रकरण क्रमांक 39/2020 में सत्र न्यायाधीश श्रीमती नीता यादव द्वारा अभियुक्त लालू सोनी को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 326-। भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में 10 वर्ष की कठोर कारावास और 25000 रूपए के अर्थदण्ड से पूर्व में ही दण्डित किया जा चुका है। उक्त प्रकरण का निर्णय 29 अक्टूबर 2021 है।
उल्लेखनीय है कि जिला कबीरधाम के तहत एसिड हमले संबंधी यह प्रथम प्रकरण है। पीड़ित को इस प्रकरण के कारण हुए शारीरिक क्षति से उसके समक्ष जीवन यापन की गंभीर समस्या आ गई है। घटना दिनांक के बाद से वह काम करने में असमर्थ है। इन्हीं सब परिस्थितियों को देखते हुए उसके पूर्नवास के लिए 5 लाख रूपए प्रदान किए जाने का आदेश किया गया है तथा पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना 2011 के प्रावधान के अनुसार पीड़ित के चिकित्सकीय ईलाज के लिए समस्त खर्च राज्य शासन द्वारा वहन किए जाते है, इस संबंध में भी आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

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