छत्तीसगढ़

*कोटपा अधिनियम के प्रावधानों के निगरानी एवं उल्लंघन होने पर कार्यवाही हेतु कार्य करेंगे दल के सदस्य*

जिला स्तरीय प्रवर्तन दल के सदस्यों का प्रशिक्षण आयोजित

     गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, जनवरी 2023/ राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत कोटपा अधिनियम 2003 के बेहतर क्रियान्वयन हेतु स्वास्थ्य विभाग एवं तकनीकी सहयोगी संस्था द यूनियन के संयुक्त तत्वाधान में आज जिला स्तरीय प्रवर्तन दल के सदस्यों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। कोटपा अधिनियम के प्रावधानों के निगरानी एवं उल्लंघन होने पर प्रवर्तन दल के सदस्य कार्यवाही करेंगे। जिले में तंबाकू उत्पाद के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता लाने एवं कोटपा अधिनियम 2003 का क्रियान्वयन बेहतर ढंग से हो सके इसके लिए कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ प्रभात चंद्र प्रभाकर, जिला कार्यक्रम प्रबंधक विभा टोप्पो एवं जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर पारस जैन और द यूनियन तकनीकी सहयोगी संस्था के सहयोग से यह प्रशिक्षण आयोजित किया गया।
       प्रशिक्षण में कोटपा अधिनियम 2003 के अंतर्गत प्रावधानों की जानकारी अधिकारियों को दी गई। जिसके तहत कोटपा अधिनियम की समस्त 33 धाराओं में प्रमुख रूप से क्रियान्वित की जाने वाली 5 धारा जिसके तहत धारा 4 समस्त सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंध, धारा 5 समस्त तंबाकू उत्पादों पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन प्रतिबंध, धारा 6अ -18 वर्ष से कम आयु वर्ग के व्यक्ति के द्वारा तंबाकू उत्पाद का विक्रय पर प्रतिबंध, धारा 6ब शैक्षणिक संस्थानों के स्वागत के दायरे में तंबाकू उत्पाद के विक्रय पर प्रतिबंध तथा धारा 7- बिना विशिष्ट चेतावनी की तंबाकू उत्पाद का विक्रय किया जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। इन प्रावधानों के उल्लंघन होने पर सजा के प्रावधान की जानकारी प्रदाय की गई। संभाग एवं राज्य स्तर से उपस्थित प्रशिक्षक संजय नामदेव एवं श्री विलेश राउत ने हाल ही में जारी किए गए ई-सिगरेट अधिनियम 2019 के तहत कार्यवाही किए जाने की जानकारी दी। प्रावधानों की निगरानी करने एवं उल्लंघन होने पर कार्यवाही, विशेष तौर पर धारा 4-6 के तहत चालान गतिविधियां एवं धारा 5 एवं 7 के तहत जब्ती की कार्रवाई किए जाने हेतु अधिकृत अधिकारियों को कार्यवाही का विवरण बताया गया।
   जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर पारस जैन द्वारा बताया गया कि जिला प्रवर्तन दल में राजस्व, पुलिस, परिवहन, खाद्य एवं औषधि, श्रम, स्वास्थ्य एवं नगरीय प्रशासन के सदस्यों को शामिल किया गया है, जिनके द्वारा साप्ताहिक तौर पर कोटपा अधिनियम 2003 के तहत चालानी कार्यवाही की जाएगी। नोडल एजेंसी के रूप में स्वास्थ्य विभाग द्वारा तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाएगा। चालानी कार्यवाही को बेहतर करने एवं आम जनता को इसकी जानकारी हो इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तत्पश्चात गठित प्रवर्तन दल द्वारा चलानी कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी। प्रशिक्षण में स्वास्थ्य, पुलिस, विपणन, श्रम, परिवहन, नगर पंचायत, रेलवे, शिक्षा, आयुष, जिला कोषालय, समाज कल्याण, आबकारी से अधिकारी उपस्थित थे।

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