छत्तीसगढ़

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की अधिसूचना छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के बाद राज्य सरकार द्वारा पहले भी समय समय पर की गई है जारी

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 03 के अधीन ऐसे व्यक्तियो के निरोध के लिये राज्य सरकार द्वारा ऐसे किसी भी हानि कारक कार्य को करने से रोकने की दृष्टि से जोकि लोग व्यवस्था बनाये रखने में बाधक हो या समाज के लिए आवश्यक सेवा और पूर्ति की व्यवस्था बनाये रखे के लिए हानिकर काम कर रहा हो ऐसे व्यक्ति के निरूध किये जाने हेतु निदेशित करने के निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार राज्य स्थापना के बाद छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राजपत्र ( असाधारण) के माध्य से ऐसे अधिसूचना प्रसारित कर जिला दण्डाधिकारियों को उनकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रो में विद्यमान परिस्थितियो को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के धारा 3 की उप धारा (2) में उपबंधित रूप से समाधान हो जाने पर निरोधात्मक कार्यवाही हेतु अधिकृत करता है। अधिनियम में यह भी वर्णित है कि राज्य सरकार द्वारा निरोधा देश में उल्लेखित समयावही प्रथम अवसर पर 03 माह से अधिक नहीं हो सकेगी, उक्त आदेश को समय-समय पर कितने भी समय पर संशोधित कर सकता है लेकिन एक समय में समयावधि 03 माह से अधिक नही होगी।

अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा दिनांक 03 जनवरी 2023 को छत्तीसगढ़ राजपत्र ( असाधारण) प्रकाशित हुआ है, जिसमें राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले जिन विषयों का समावेश किया गया है उन्ही विषयो पर पूर्ववर्ती वर्षों में भी छत्तीसगढ राज पत्र ( असाधारण) के माध्य से अधिसूचनाएँ जारी हुई हैं।

अधिसूचना की प्रति सलग्न

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