छत्तीसगढ़

कलेक्टर ने छुई मिट्टी के खनन में रोकथाम और सुरक्षा उपाय करने के दिए निर्देश

जगदलपुर, 11 जनवरी 2022/कलेक्टर श्री चंदन कुमार द्वारा छुई मिट्टी के उत्खनन की रोकथाम हेतु निर्देश दिये गये है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की अप्रिय दुर्घटना से जान-माल की हानि न हो। उन्होंने सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदारों के साथ ही खनिज निरीक्षकों को छुई मिट्टी के उत्खनन की रोकथाम करने एवं पूर्व में हुये छुई मिट्टी के खनन क्षेत्रों को चिन्हांकित करते हुए इसकी सूचना प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने सभी खनि पट्टेदारों को भी अपने स्वीकृत खदान क्षेत्र में खनिज अधिनियम का पालन करने, खदान क्षेत्र में तार फेंसिंग, श्रम अधिनियम का पालन, मजदूरों की सुरक्षा के उपाय, पर्यावरण नियमों का पालन एवं यदि ब्लास्टिंग होती है तो उसकी सूचना प्रदान करने एवं सुरक्षा के मानक उपाय करते हुए सुनियोजित खनन योजना के अनुसार कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
उल्लेखनीय है कि 02 दिसम्बर 2022 को तहसील बकावण्ड के ग्राम मालगांव के ओंडारगुडापारा में छुई मिट्टी निकालते हुए अचानक मुरूम धसकने से हुई अप्रिय दुर्घटना घटित हुई थी। इस मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल द्वारा जारी आदेश के अनुसार आवास एवं पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 6 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में कलेक्टर द्वारा सभी स्वीकृत खदानों में खनिज, पर्यावरण, श्रम तथा सुरक्षा नियमों का पालन करने की बात कही गई, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की अप्रिय दुर्घटना से जान-माल की हानि न हो।

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