छत्तीसगढ़

अग्नि दुर्घटना एवं जानमाल की हानि के रोकथाम के लिए आतिशबाजी के भण्डारण एवं बिक्री के समय नियमों का पालन के लिए दिशा-निर्देश जारी

कवर्धा, अक्टूबर 2022। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री जनमेजय महोबे ने आने वाली दीपावली पर्व के दौरान किसी भी प्रकार की अग्नि दुर्घटना एवं जानमाल की हानि के रोकथाम के लिए आतिशबाजी के भण्डारण एवं बिक्री के समय नियमों का पालन के लिए दिशा-निर्देश जारी किया है।
कलेक्टोरेट कार्यालय से जारी दिशा-निर्देशों में बताया गया है कि अनुमोदित आरेखण में दर्शाई गई दुकान की सीमा रेखा के अन्दर ही आतिशबाजी का भण्डारण करे। आतिशबाजी की दुकान के अन्दर सीमा से अधिक मात्रा में फटाकों का भण्डारण न करें। दुकान के अन्दर ग्राहकों का जमाव न करें। दुकान के बाहर रेत से भरी, पानी से भरी बाल्टियों/ड्रम एवं पर्याप्त मात्रा में कारगार अवस्था में अग्निशमन यंत्र अवश्य रखे। दुकान के अन्दर अन्य आतिशबाजी के साथ माचिस, पेपर कैप्स या ऐसी अन्य सामग्री जिसमें क्लोरेट मिश्रण का भण्डारण न करें। अनुज्ञप्तिधारी विदेशी मूल के आतिशबाजी को ना रखेगा ना ही उसकी बिक्री करेगा। दुकान के अन्दर आतिशबाजी को उसके मूल पैकिंग को खोलकर लूज अवस्था में न रखे। दुकान को लगे शटर को खोलने के पश्चात उसमें स्टॉपर अवश्य लगाएं। दुकान के बाहर किसी प्रकार का पंडाल या अस्थाई शेड आदि न लगाएं। दुकान के अन्दर बल्ब, ट्यूब लाईट आदि को दिवार पर ठीक प्रकार से फिक्स (जैसे की कंसिल्ड वायरिंग/कंड्यूट पाईप में वायरिंग) करवायें। बल्ब आदि को दुकान के अंदर लटकाकर ना रखें। दुकान के भीतर खुले बिजली के तार आदि न लगायें। एम.सी.बी. लगाने से अधिक सुरक्षा होती है। आतिशबाजी की दुकान में कार्यरत कर्मचारियों को आतिशबाजी को रखने, उठाने या पैक करने की समय ली जाने वाली आवश्यक सुरक्षा उपायों से पूर्णतः अवगत करावे।
जारी दिशा निर्देश में बताया गया है कि आतिशबाजी के दुकान में कार्यरत सभी कर्मचारियों को किसी प्रकार की अग्नि दुर्घटना आदि होने की स्थिति में अग्निशमन यंत्रों आदि का कैसे प्रयोग करना है से प्रशिक्षित करें। दुकान के अन्दर किसी भी प्रकार की आतिशबाजी जो कि, विस्फोटक विभाग द्वारा अनुमोदित नहीं है तथा पैकेट पर उक्त आतिशबाजी को छुड़ाने, जलाने की विधि तथा चेतावनी अंकित नहीं है को न रखें और न ही बेचे। दुकान में केवल उन्हीं आतिशबाजी का भण्डारण एवं विक्रय करें जिनका ध्वनिमान अनुज्ञप्ति की शर्त के द्वारा निर्धारित सीमा (125ईबी (एआई) अथवा 145 डीबी(सी) जलाने की जगह से चार्ज मीटर की दूरी के अन्दर है तथा उसके पैकेट पर तद्नुसार अंकित है। दुकान के अन्दर एवं बाहर किसी भी प्रकार की ज्वलनशील सामग्री जैसे आतिशबाजी की खुली पेटी, डिब्बे, पॉलीथीन आदि का जमाव एवं भण्डारण न करें। आतिशबाजी दुकान के लिए दी गई विस्फोटक नियम, 2008 में जारी अनुज्ञप्ति की शर्तों एवं अन्य विस्फोटक नियमों का पूर्णतः पालन किया जाए। प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विस्फोटक नियम, 2008 के नियम 78 से 88 का दृढता से पालन सुनिश्चित कराया जाए। दीपावली पर्व के दौरान भीड को देखते हुए यह ध्यान रखा जाए कि, किसी आतिशबाजी की दुकान पर अग्नि आदि दुर्घटना के होने पर जनता को बाहर निकालने का सुरक्षित रास्ता सुनिश्चित हो। आतिशबाजी के क्रय, विक्रय का लेखा जोखा अनुज्ञप्ति की शर्त 11 के अनुसार रखे जिससे कि निरीक्षण के समय उसकी जांच की जा सके।

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