सुकमा, सितम्बर 2022/ कलेक्टर श्री हरिस एस ने 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62 तथा छत्तीसगढ़ आबकारी देशी व विदेशी मदिरा लायसेंस शर्त की कण्डिका 16 के तहत् शुष्क घोषित किया है। इस दिवस को जिला सुकमा की समस्त देशी दुकान, सीएस 2(द्य) एवं विदेशी मदिरा दुकान एफएल 1 तथा एफएल 7, सैनिक कैंटिन फुटकर पूरी तरह बंद रहेगी।
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