छत्तीसगढ़

प्रेस विज्ञप्ति

बिलासपुर, सितंबर 2022/कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर, श्री सौरभ कुमार के निर्देशन में बिलासपुर स्थित शासकीय एवं विवादित भूमियों के संबंध में विवाद एवं शिकायतों को ध्यान में रखते हुए ग्राम गोपका, चिल्हाटी, लिगियाडीह, लगरा आदि की अनुविभागीय अधिकारी, बिलासपुर द्वारा पूर्व से जांच की जा रही है। ग्राम मोपका स्थित भूमि खसरा नंबर 845/1/न एवं 645/1/ ह्रा. 1859/1 तथा चिल्हाटी स्थित भूमि खसरा नंबर 224/380 के समस्त बटाकंन पर 6 सितंबर 2022 को खरीदी बिक्री पर रोक लगाई गई है, जो शासकीय भूमियों तथा निस्तार पत्रक में बड़े झाड के जंगल मद में दर्ज है।
इसी तारतम्य में ग्राम मोपका के खसरा नंबर 1053 जो निस्तार पत्रक में चराई मद में दर्ज है। वर्तमान राजस्व अभिलेख में खसरा नंबर 1053/1 रकबा 4.761 हेक्टेयर भूमि सुरेखा खोटले पति प्रकाश खोटले के नाम पर दर्ज है। इसकी भी प्रारंभिक जाँच में यह पाया गया कि उक्त भूमि मूलतः शासकीय चराई मद कीभूमि है जो कि गलत तरीके से सुरेखा खोटले पति प्रकाश खोटले के नाम पर दर्ज हो गया है, जिसकी पुष्टि आवेदक द्वारा भी इस न्यायालय में की गई है। जिसे जांच कर शासकीय मद में पूर्ववत किया गया। उक्त भूमि की अनुमानित कीमत 35 से 40 करोड़ रूपये के लगभग होती है।

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