योजनाओं से लाभांवित करने के लिए जिला कलेक्टोरेट स्थित जनदर्शन सभाकक्ष में भी पंजीयन का कार्य प्रारंभ
मुंगेली, सितम्बर 2022// राज्य शासन के श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए अनेक योजनाओं को संचालन किया जा रहा है। योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु पंजीयन आवश्यक है। जागरूक श्रमिकों द्वारा अपने मोबाईल से श्रमेव जयते एप्लीकेशन डाउनलोड कर या लोक सेवा केन्द्र अथवा कम्प्यूटर सेंटर के माध्यम से पंजीयन कराया जा रहा है और लाभांवित हो रहे हैं, लेकिन कई श्रमिक पंजीयन नहीं होने पर योजनाओं से होने वाले लाभों से वंचित हो जाते हैं। इसे दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर श्री राहुल देव के निर्देश पर जिला कलेक्टोरेट स्थित जनदर्शन सभाकक्ष में श्रम पंजीयन का कार्य प्रारंभ किया गया है। कोई भी श्रमिक जनदर्शन कक्ष में आवश्यक दस्तावेज के साथ उपस्थित होकर अपना पंजीयन करा सकते हैं। पंजीयन कार्य में सहयोग के लिए श्रम निरीक्षक को तैनात किया गया है। कलेक्टर श्री देव ने अधिक से अधिक श्रमिकों को पंजीयन कराने की समझाईश दी है।
श्रम पदाधिकारी डाॅ. के. के. सिंह ने बताया कि छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत पंजीकृत निर्माणी श्रमिकों हेतु संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत 01 लाख रूपए की सहायता राशि दी जाती है। इसी तरह मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना के तहत 20 हजार, मिनीमाता महतारी जतन योजना के तहत 20 हजार, नौनिहाल छात्रवृत्ति सहायता योजना के तहत 01 हजार से 10 हजार, मेधावी छात्र-छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत 05 हजार से 01 लाख, मुख्यमंत्री सियान सहायता योजना के तहत 10 हजार रूपए एवं छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल के अंतर्गत असंगठित कर्मकारों हेतु संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं जैसे असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के तहत 01 लाख, असंगठित कर्मकार प्रसूति सहायता योजना के तहत 20 हजार तथा असंगठित कर्मकार छात्रवृत्ति सहायता योजना के तहत 05 सौ से 05 हजार रूपए तक की सहायता राशि दी जाती है।