गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, सितंबर 2022/ जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र द्वारा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) के तहत खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने हेतु पूंजीगत अनुदान के लिए व्यक्तिगत, किसान उत्पादक संगठन एवं स्वसहायता समूहों से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किया गया है। योजना के तहत नवीन सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाई लगाने एवं स्थापित इकाई को बढ़ाने के लिए परियोजना लागत का 35 प्रतिशत अधिकतम, पूंजीगत अनुदान 10 लाख रूपये प्रति उद्यम तक लाभान्वित हो सकते हैं। लाभार्थी इकाई का योगदान 10 प्रतिशत होना चाहिए और शेष राशि बैंक से ऋण होनी चाहिए। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को पीएमएफएमई पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए वेबसाईट के लिंक https://pmfme.mofpi.gov.in/pmfme/#/Home-Page पर ऑनलाईन आवेदन, प्रक्रिया, नियम की विस्तृत जानकारी उपलब्ध है।
योजना का लाभ लेने के लिए उद्यम के स्वामित्व अधिकार के साथ व्यक्तिगत-भागीदार फर्म हो, विद्यमान सूक्ष्म खाद्य उद्यम जो कि सर्वे या रिसोर्स पर्सन द्वारा जांच की गई हो। आवेदक 18 वर्ष से अधिक का हो और कम से कम 8वीं कक्षा की शैक्षणिक योग्यता रखता हो। एक परिवार से केवल एक व्यक्ति वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होगें। इस प्रयोजन के लिए परिवार में स्वयं, पत्नी या पति और बच्चे शामिल होंगे। ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित किसी प्रकार की समस्या होने पर कार्यालय महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, संयुक्त जिला कार्यालय भवन, टीकरकला, गौरेला कक्ष क्रमांक 108, 109, एवं 110 में संपर्क कर सकते है।