छत्तीसगढ़

पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन करें आवेदन 30 सितम्बर अंतिम तारिख

दंतेवाड़ा, अगस्त 2022। जिले में संचालित समस्त शासकीय अर्धशासकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज आईटीआई, पॉलिटेक्निक आदि में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों जो विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखने वाले आवेदन कर सकते हैं। उन्हें सूचित किया जाता है कि शिक्षा सत्र 2022-23 हेतु  ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के आवेदन स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही http:/postmatric-scholarship.cg.nic.in वेबसाईट पर ऑनलाईन की जा रही है, इसके अंतर्गत विद्यार्थियों के पंजीयन एवं संस्थाओं को प्रस्ताव और स्वीकृति लॉक करने के लिए विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा ऑनलाइन आवेदन नवीन एवं नवीनीकरण 16 अगस्त से 30 सितम्बर तक किया जा सकता है। ड्राफ्ट प्रपोजल 16 सितम्बर से 10 अक्टूबर तक तथा सेक्शन आर्डर 16 अगस्त से 20 अक्टूबर तक लॉक किया जा सकता है।

      निर्धारित अवधि के बाद शिक्षा सत्र 2022-23 की पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन स्वीकृत नही किये जायेंगे। और ड्राफ्ट प्रपोजल एवं सेक्शन ऑर्डर लॉक करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया जायेगा। निर्धारित तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर यदि संबंधित विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते है, तो इसके लिए संस्था मुख्य स्वतः जिम्मेदार होंगे। ऑनलाईन राज्य पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति शिक्षा सत्र 2022-23 के लिए मैट्रिक छात्रवृत्ति, कक्षा 12वी से उच्चतर के आवेदन स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही वेबसाईट पर ऑनलाइन की जा रही है

दावा आपत्ति आमंत्रित

दंतेवाड़ा, अगस्त 2022। जिले के विकासखंड गीदम अंतर्गत ग्राम नोरली प0ह0नं0 12, ग्राम हारला प0ह0न0 15, मसाहती ग्राम पुरनतरई प0ह0न0 12 राजस्व निरीक्षक मंडल बारसूर/गीदम तहसील बारसूर जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 107 व 114 के नियम के अधीन कृषकों के कब्जा अनुसार नक्शा तथा खसरा तैयार कराया गया है जिसके आधार पर अंतिम प्रकाशन में प्राप्त दावा आपत्ति के निराकरण पश्चात अधिकार अभिलेख, निस्तार पत्रक रूढ़ि पत्रक एवं अन्य सुसंगत अभिलेख तैयार कराया जावेगा। उपरोक्त नक्शा एवं खसरा के किसी भी प्रविष्टि के संबंध में कोई व्यक्ति या संस्था को आपत्ति हो तो प्रकाशन तिथि से 30 दिवस तक भीतर लिखित में आवेदन कार्यालयीन समय में स्वयं या अभिभाषक के माध्यम से दावा आपत्ति तहसील कार्यालय में कर सकते है। नियत समयावधि के पश्चात् प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

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