छत्तीसगढ़

मिश्रित खाद्य तेल के संबंध में जागरूकता अभियान 14 अगस्त तक

जगदलपुर, अगस्त 2022/ खाद्य एवं औषधि प्रशासन बस्तर द्वारा एफएसएसएआई के निर्देशानुसार 14 अगस्त तक मिलावटी खाद्य मिलावटी तेल, बिक्री, ट्रांस फैटी एसिड, मिश्रित खाद्य तेल के संबंध में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सर्विलेंस सेम्पल संकलित कर जांच हेतु लेबोरेटरी भेजा जाएगा।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अभिहित अधिकारी ने बताया कि जागरूकता कार्यक्रम में मिलावटी खाद्य तेल एवं अधिक मात्रा में ट्रांस फैटी एसिड, जो खाद्य तेल को लम्बे समय तक सुरक्षित रखते हैं लेकिन स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान से अवगत कराया जाना है। टांस फैटी एसिड जो खाद्य तेल में पाई जाती है। एफएसएसएआई द्वारा वर्ष 2011 में 10 प्रतिशत, वर्ष 2015 में 05 प्रतिशत, वर्ष 2021 में 03 प्रतिशत, वर्ष 2022 मेें 02 प्रतिशत एवं वर्ष 2023 तक ट्रांस फैटी एसिड मुक्त करने का लक्ष्य है। साथ खुले में खाद्य तेल विक्रय करना पूर्णतः प्रतिबंधित है। ब्लेंडेड खाद्य तेल, जिसमें दो या दो से अधिक खाद्य तेलों का मिश्रण होता है, एक मार्ग लाइसेंस के बिना विक्रय नहीं किया जा सकता है। सर्विलेंस सेम्पल मानक नहीं होने की अवस्था में विधिवत नमुना संकलित किया जाएगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *