छत्तीसगढ़

कलेक्टर श्री संजीव झा के निर्देश पर जिले के उर्वरक दुकानों की हुई सघन जांच

सात दुकानों को कारण बताओ नोटिस
अद्यतन पंजी संधारण नही होने, मूल्य सूची प्रदर्शन बोर्ड नही लगाने एवं उचित ढंग से उर्वरकों का भंडारण नही पाये जाने पर दी गई नोटिस

कोरबा ,जुलाई 2022/ जिले के किसानों को उचित मूल्य एवं समय पर रासायनिक उर्वरक की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये कलेक्टर श्री संजीव झा के निर्देशन और संभागीय संयुक्त संचालक कृषि बिलासपुर एवं उप संचालक कृषि कोरबा के मार्गदर्शन में संभाग व जिला स्तरीय दल द्वारा जिले के उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक दुकानों का सघन निरीक्षण किया जा रहा है। आज किए गए निरीक्षण के दौरान अद्यतन पंजी संधारण नही होने, मूल्य सूचांक प्रदर्शन बोर्ड नही लगाने एवं उचित ढंग से उर्वरकों का भंडारण नही पाये जाने पर सात उर्वरक दुकानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इनमे चौबे खाद भंडार जर्वे, शुभम कृषि केन्द्र तिलकेजा, अंकित कृषि केन्द्र तिलकेजा, जायसवाल खाद भंडार भैंसमा, मां गायत्री कृषि केन्द्र पोड़ीउपरोड़ा,  सर्वमंगला कृषि केन्द्र बांकीमोंगरा एवं अभिमन्यु ट्रेडर्स रलिया  शामिल है। इन सभी उर्वरक विक्रेताओं को कारण बताओ सूचना जारी कर 03 दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने कहा गया है। जवाब संतोषप्रद न होने की स्थिति पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत वैधानिक कार्यवाही किये जाने की चेतावनी दी गई है। उर्वरक दुकानों के निरीक्षण अभियान में संभाग स्तरीय उर्वरक निरीक्षण दल प्रभारी श्री ए. के. बनाफर सहा. संचा. कृषि,  एस.एस. जगत कृ.वि.अ., श्री जी .पी.पाण्डेय कृ.वि.अ.,  श्री एस. के. द्विवेदी ग्रा.कृ.वि.अ. तथा जिला स्तरीय निरीक्षण दल में अनुविभागीय कृषि अधिकारी कोरबा श्रीमती सीमा गौतम नायक, श्रीमति शिल्पा श्रीवास्तव कृ.वि.अ. श्री अजय प्रकाश कंवर,  कोरबा अनुभाग अंतर्गत तथा अनुविभागीय अधिकारी कृषि कटघोरा श्री राजेश भारती, श्री राजेश्वरी राय कृ.वि.अ. एवं श्री पीयूष पटेल द्वारा उर्वरक दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया।
        उपसंचालक कृषि श्री ए.के. शुक्ला द्वारा कृषकों को खाद क्रय करने के पश्चात बिल लेने हेतु अपील किया गया है। साथ ही सभी उर्वरक विक्रेताओं को उचित मूल्य पर उर्वरक विक्रय करने तथा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अधीन नियमानुसार पंजियो का संधारण तथा मूल्य सूची का प्रदर्शन का निर्देश दिये है। उपसंचालक कृषि ने बताया की किसी भी उर्वरक विक्रेता द्वारा अनियमितता अथवा अधिक मूल्य पर उर्वरक विक्रय की शिकायत पाये जाने पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत प्रशासनिक कार्यवाही अथवा पुलिस कार्यवाही की जावेगी । उन्होंने बताया की उर्वरक यूरिया 266.50 रू प्रति बोरी,  डीएपी 1350 रू. प्रति बोरी, पोटाश 1700 रू. प्रति बोरी, एसएसपी 494 रू. प्रति बोरी, एनपीके 1470 रू. प्रति बोरी निर्धारित किया गया है।

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