छत्तीसगढ़

तीन प्रकरणों में आर्थिक सहायता स्वीकृत

धमतरी , जून 2022/ कलेक्टर श्री पी.एस. एल्मा ने आरबीसी 6-4 के तहत तीन प्रकरणों में 4-4 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मगरलोड विकासखण्ड के ग्राम भेण्ड्री निवासी श्रीमती कमलेश्वरी साहू की मृत्यु अगस्त 2019 में सर्प के काटने से हो गई। जांचकर्ता अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर ने उनके पति एवं आवेदक श्री पूरनलाल साहू को चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है। इसी तरह मगरलोड के ग्राम भैंसमुण्डी निवासी श्रीमती मालती साहू की भी मृत्यु सर्पदंश से मई 2021 में हो गई थी। उनके पति एवं आवेदक श्री दुलेश्वर साहू को चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि कलेक्टर द्वारा स्वीकृत की गई है। इसी तरह मगरलोड तहसील के ग्राम मड़वापथरा निवासी श्री गोविंदराम कमार की मृत्यु सितम्बर 2021 में सांप कांटने से हो गई थी। उनकी पत्नी एवं आवेदिका श्रीमती द्रोपती बाई को कलेक्टर ने चार लाख रूपए की राशि स्वीकृत की है। इसके अलावा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कुरूद द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल/मृत्यु के दो प्रकरणों में परिजनों को 25-25 हजार रूपए की आर्थिक सहायता राशि सामाजिक सुरक्षा और कल्याण मद से स्वीकृत की गई है। इनमें ग्राम मोहरेंगा निवासी श्री गिरधर निषाद तथा विनोद कुमार निषाद को 25-25 हजार रूपए की आर्थिक सहायता राशि एसडीएम राजस्व कुरूद द्वारा स्वीकृत की गई है।

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