छत्तीसगढ़

केन्द्रीय जेल अम्बिकापुर में हुआ विधिक सहायता शिविर का आयोजन

अम्बिकापुर 11 मई 2022/ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बिकापुर के अध्यक्ष तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री आर.बी. घोरे के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री अमित जिंदल ने विगत दिवस केन्द्रीय जेल में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में बंदियों को उनके अधिकार से संबंधित विभिन्न कानूनों की जानकारी दी गई।
उन्होंने 7 साल तक के दण्ड के मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में शासन द्वारा किए गए प्रावधान की जानकारी दी। स्त्री या 14 साल तक के बच्चों के विरूद्ध आरोपित मामलों के निराकरण हेतु शासन द्वारा की गई व्यवस्था से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि अभियुक्त की इच्छा के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करने पर प्रकरण को आपसी बातचीत से उसका निपटारा किया जा सकता है। विधिक सहायता शिविर में यह भी बताया गया कि धारा 360 या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 में शासन के प्रावधान के अनुसार प्रकरण के निराकरण हेतु सार्थक कदम उठाया जा सकता है।
इस अवसर पर श्री अमित जिंदल ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों से अवगत कराया। उन्होंने रामसाय बोरा उर्फ बौरा विरूद्ध छ.ग. राज्य उच्च न्यायालय के निर्णय की जानकारी दी। छ.ग. राज्य सी.आर.ए. नं. 227 ऑफ 2019 के निर्णय आदेश तथा रामनाथ सोनी के विरूद्ध छ.ग. राज्य क्रिमिनल अपील के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि दोषसिद्ध होने पर अभियुक्त को जेल हो जाता है। अभियुक्त को प्रदत्त निर्णय की प्रतिलिपि देते हुए शासन द्वारा की गई व्यवस्था की जानकारी दी गई। शिविर में केन्द्रीय जेल अम्बिकापुर के जेल अधीक्षक श्री राजेन्द्र गायकवाड़ उपस्थित थे।

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