सुकमा 22 अप्रैल 2022/ महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिले में बाल विवाह रोकथाम के लिए अधिकारी व कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। शुभ मुहुर्तों जैसे अक्षया तृतीय के अवसर पर विवाह कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता हैं एवं बाल विवाह अधिक होने की संभावना रहती हैं। जिले में बाल विवाह के शत-प्रतिशत रोकथाम के लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन द्वारा ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायों में सजगता एवं सतर्कता बरती जा रही है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अन्तर्गत बाल विवाह करने वाले वर एवं वधु के माता-पिता, सगे संबंधी, बाराती और पुरोहित पर भी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि वर या कन्या बाल विवाह पश्चात विवाह को स्वीकार नहीं करते है तो बालिक होने के पश्चात विवाह को शून्य घोषित कराने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
बाल विवाह रोकथाम के लिए जिला स्तर पर बाल संरक्षण अधिकारी श्री जितेन्द्र सिंह बघेल, मोबाईल नम्बर 7646972402 को जिला नोडल अधिकारी बनाया गया है। इसी तरह से विकासखण्ड पर कोण्टा में विधिक सह परिवीक्षा अधिकारी श्री चन्द्रकिशोर बघेल, मोबाईल नम्बर 7646972473, छिन्दगढ़ में संरक्षण अधिकारी श्री रविन्द्र धृतलहरे और सुकमा में संरक्षण अधिकारी सुश्री मनीषा शर्मा, मोबाईल नम्बर 7646972437 को नोडल अधिकारी बनाया गया है। इसके साथ ही विकासखण्ड स्तर पर सहयोगी कर्मचारियों की भी नियुक्ति की गई है।