छत्तीसगढ़

फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने समय अनुसूची जारी

धमतरी 06 अप्रैल 2022/ त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन 2022 के तहत फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा समय अनुसूची जारी की गई है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन से मिली जानकारी के मुताबिक भारत निर्वाचन आयोग की एक जनवरी 2022 की स्थिति में तैयार विधानसभावार अद्यतन निर्वाचक नामावली दो प्रतियां जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त कर जनपद पंचायतवार भागों में 12 अप्रैल तक बांटी जाएगी। इसी तरह 13 अप्रैल तक जनपद पंचायतवार निर्वाचक नामावली रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत की प्रारंभिक निर्वाचक नामावली में सम्मिलित वार्डों का मौके पर मिलान/सत्यापन करना और आधार पत्रक तैयार करना और सूची में आवश्यक संशोधन 18 अप्रैल तक किया जाएगा।
इसी तरह 22 अप्रैल तक प्रारंभिक निर्वाचक नामावली के आधार पत्रक अनुसार पीडीएफ ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से तैयार, मुद्रण और जांच कराया जाएगा। चेकलिस्ट की जांच में पाई गई त्रुटियों का सुधार करना एवं ग्राम पंचायतवार पीडीएफ तैयार करना, दो प्रति मुद्रण कराना/रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दोनों प्रति में हस्ताक्षर कराना और पीडीएफ सहित दोनों प्रति (निर्वाचक नामावली) जिला निर्वाचन अधिकारी को 25 अप्रैल तक उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही 26 अप्रैल तक जिला कार्यालय द्वारा जनपद पंचायतवार प्रारंभिक निर्वाचक नामावली अनुबंधित मुद्रणालयों को मुद्रण के लिए सौंपी जाएगी।
इसी तरह 27 अप्रैल तक जनपद पंचायतवार मुद्रित निर्वाचक नामावली प्राप्त करना और उन्हें रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उपलब्ध कराने के साथ ही निर्वाचक नामावली प्रकाशन के संबंध में सूचना प्रारूप भेजा जाएगा। निर्वाचक नामावली के संबंध में सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन, दावा-आपत्ति प्राप्त करने के कार्य की शुरूआत 29 अप्रैल से की जाएगी। इसी तरह दावा-आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि सात मई की दोपहर तीन बजे तक और प्राप्त दावा-आपित्तयों के निपटारे की अंतिम तिथि 12 मई तक तय किया गया है। प्रारूप क-1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 17 मई और प्रारूप क-1 में प्राप्त दावा का निराकरण करने की अंतिम तिथि 21 मई निर्धारित किया गया है। दावा-आपत्ति निराकरण आदेश पारित होने के पांच दिन के भीतर आदेश के विरूद्ध अपील की जाएगी। ग्राम पंचायतवार अनुपूरक सूचियों और पीडीएफ तैयार करना तथा पीडीएफ मुद्रण के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी को 23 मई तक सौंपा जाएगा। अनुपूरक सूचियां को मूल प्रारंभिक सूचियों के साथ 24 मई तक जोड़ा जाएगा। निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकारण रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा 25 मई तक किया जाएगा।

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