अम्बिकापुर 4 अप्रैल 2022/ छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन हेतु फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।
इस संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रथम चरण में 5 अप्रैल 2022 को रजिस्ट्रीकरण/ सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। 6 अप्रैल 2022 को प्रारंभिक प्रारूप में निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी तथा इसी दिन आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाएगा। दिनांक 12 अप्रैल 2022 तक भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभावार निर्वाचक नामावली की 2 प्रतियां निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त कर जनपद पंचायत वार बांटा जाएगा। 13 अप्रैल तक जनपद पंचायतवार निर्वाचक नामावली रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। 18 अप्रैल तक प्रति एक ग्राम पंचायत की प्रारंभिक निर्वाचक नामावली में सम्मिलित वार्डां का मिलान/ सत्यापन किया जाएगा तथा आधार पत्रक तैयार किया जाएगा व सूची में आवश्यक संशोधन किया जाएगा। 22 अप्रैल 2022 तक प्रारंभिक निर्वाचक नामावाली के आधार पत्रक अनसुर पीडीएफ ऑनलाईन सॉफ्टवेयर के माध्यम से तैयार की जाएगी व उनका मुद्रण कर जांच की जाएगी। 25 अप्रैल तक चेक लिस्ट की जांच में पायी गई त्रुटियों का सुधार किया जाएगा एवं ग्राम पंचायतवार पीडीएफ तैयार किया जाएगा। इसी दिन तक दो प्रति में मुद्रण कर संबंधित रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर लिया जाएगा। 26 अप्रैल 2022 तक जिला कार्यालय द्वारा जनपद पंचायतवार प्रारंभिक निर्वाचक नामावली अनुबंधित मुद्रालयों को मुद्रण हेतु सौंपा जाएगा। 27 अप्रैल तक जनपद पंचायतवार मुद्रित निर्वाचन नामावली प्राप्त किया जाएगा एवं उससे रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा।
निर्धारित कार्यक्रम के द्वितीय चरण में 29 अप्रैल से निर्वाचक नामावली के संबंध में सार्वजनिक सूचना का प्रसारण किया जाएगा तथा इसी दिन से दावे अथवा आपत्ति प्राप्त करने के कार्य की शुरूआत की जाएगी। 7 मई 2022 अपराह्न 3 बजे तक दावा अथवा आपत्ति स्वीकार किए जाएगें। 12 मई को प्राप्त दावे एवं आपत्ति का निराकरण किया जाएगा। 17 मई को प्रारूप क-1 में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दावा प्रस्तुत किया जाएगा। 21 मई को दावा का निराकरण किया जाएगा। इसके बाद 5 दिन के भीतर दावा/आपत्ति के निराकरण आदेश के विरूद्ध अपील की जा सकती है। 23 मई को ग्राम पंचायतवार अनुपूरक सूचियों एवं पीडीएफ तैयार किया जाएगा एवं पीडीएफ मुद्रण हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी को सौंपा जाएगा। 24 मई को अनुपुरक सूचयां मूल प्रारंभिक सूचियों के साथ जोड़ा जाएगा नामावली का अंतिम प्रकाशन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा किया जाएगा।