रायगढ़, मार्च 2022/ अनुविभाग सारंगढ़ एवं खरसिया अंतर्गत दो लोगों की प्राकृतिक आपदा के तहत असामायिक मृत्यु होने पर कलेक्टर के अनुमोदन पश्चात एसडीएम सारंगढ़ एवं खरसिया द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के संशोधित प्रावधान के तहत मृतक के नजदीकी वारिसानों को 4-4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।
कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील बरमकेला के ग्राम-बरपाली निवासी सोनी चौहान की 1 जनवरी 2021 को आगजनी से असामायिक मृत्यु होने पर मृतिका के पति कलाधर चौहान को 4 लाख रुपये तथा तहसील खरसिया के वार्ड नंबर 11 निवासी पियूष अग्रवाल की 11 मई 2021 को आकाशीय बिजली गाज से मृत्यु होने पर उनके पिता प्रेमचंद अग्रवाल को 4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।