जांजगीर-चांपा,16 फरवरी,2022/ अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्रीमती लीना कोसम द्वारा जिले के सभी विकास खंडों में कोविड पाजीटिविटी दर 4 प्रतिशत से कम होने के कारण दिनांक 11 फरवरी,2022 को जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए 16 फरवरी से जिले के सभी विकासखंडों के सभी स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, छात्रावास, आश्रम, शालाएं,प्ले स्कूल, पुस्तकालयों के संचालन और खोलने की अनुमति संबंधी आदेश जारी कर दिया गया है। शेष आदेश यथावत लागू रहेंगे।
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