जन सामान्य खसरावार भूमि उपयोग का कर सकते हैं अवलोकन
निरीक्षण के लिए 19 फरवरी तक होगी उपलब्धता
गौरेला पेंड्रा मरवाही, 22 जनवरी 2022/ मरवाही निवेश क्षेत्र का गठन छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 13(1) के तहत किया गया है। मरवाही निवेश क्षेत्र में शामिल ग्राम का नाम लोहरी चना डोंगरी मनौरा, धनौरा, चिचगोहना, घुसरिया, माडाकोट, कुम्हारी, कटरा, करहनियां, मरवाही जिनका क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) क्रमशः 986.97, 887.18, 473.57, 572.35, 821.63, 524.17, 357.47, 1422.77, 4246.43, 709.46, 786.97 है।
मरवाही निवेश क्षेत्र गठन पश्चात विकास योजना तैयार करने हेतु द्वितीय चरण में छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 15 के अंतर्गत वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्रों एवं रजिस्टरों का प्रकाशन किया गया है। इसी क्रम में 21 जनवरी 2022 को दोपहर 1 बजे से जो जनसामान्य के निरीक्षण हेतु 19 फरवरी 2022 तक कार्यालयीन दिवसों में अवलोकनार्थ उपलब्ध रहेगी। प्रदर्शित मानचित्रों में विभिन्न भूमि उपयोग जैसे आवासीय, वाणिज्यिक सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक, औद्योगिक, आमोद-प्रमोद, खुले स्थान एवं कृषि आदि को खसरावार चिन्हअंकित किया गया है, जनसामान्य से अपेक्षा है कि मानचित्रों पर प्रदर्शित खसरा नंबर बार भूमि उपयोग का अवलोकन कर सकते है एवं भिन्नता पाये जाने पर अपनी आपत्ति एवं सुझाव प्रदर्शनी स्थल एवं नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय बिलासपुर के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है, जो कि 21 जनवरी से 19 फरवरी 2022 तक कार्यालयीन दिवसों में स्वीकार्य किये जायेंगे। निरीक्षण स्थल कार्यालय आयुक्त बिलासपुर संभाग बिलासपुर, कार्यालय कलेक्टर जिला गौरेला पेण्डा मरवाही, कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, बिलासपुर है।