सुकमा, 20 जनवरी 2022/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री विनीत नंदनवार ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62 तथा छत्तीसगढ़ आबकारी देशी-विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के विज्ञापनओं के विस्थापन नियम 2002 के तहत वर्ष 2021- 22 के देसी /विदेशी मदिरा लाइसेंस शर्त की कंडिका 16 के तहत दिनांक 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस एवं दिनांक 30 जनवरी 2022 को महात्मा गांधी निर्वाण के अवसर पर संपूर्ण दिवस शुष्क दिवस घोषित किया है। अतः उक्त दिवसों को जिला सुकमा की समस्त देशी-विदेशी मदिरा दुकान 2(द्य) एवं विदेशी मदिरा दुकान एफ. एल.1 तथा एफ. एल. 7 सैनिक कैंटीन फुटकर अनुज्ञप्ति पूर्णता बंद रहेगी।

