छत्तीसगढ़

स्थानीय शिकायत समिति की हुई बैठक

जगदलपुर, 01 जनवरी 2022/ कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ होने वाली लैंगिक उत्पीड़न के निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष के लिए गठित स्थानीय शिकायत समिति की बैठक गुरुवार को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित की गई। बैठक में समिति की अध्यक्ष श्रीमती प्रवीणा पाणीग्राही, महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी तथा समिति के पदेन सचिव श्री अवनि बिस्वाल, दरभा की परियोजना अधिकारी तथा समिति की सदस्य श्रीमती उर्मिला खोब्रागढ़े, अधिवक्ता श्रीमती संतोष जैन, गैर शासकीय संस्था चेतना की संचालक श्रीमती रेखा पारिया, महिला संरक्षण अधिकारी श्रीमती वीनू हीरवानी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि दस से कम कर्मचारी वाले शासकीय कार्यालय, प्रतिष्ठान व संस्थानों में लैंगिक उत्पीड़न से पीड़ित महिलाओं की शिकायतों के निवारण के लिए यह समिति गठित की गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि दस से अधिक कर्मचारी वाले संस्थानों में आंतरिक शिकायत समिति के अनिवार्य तौर पर गठन के साथ ही समिति के अध्यक्ष और सदस्य का नाम मोबाईल नंबर सहित कार्यालय के सूचना बोर्ड में चस्पा करना है। आंतरिक शिकायत समिति का गठन नहीं किए जाने पर 50 हजार रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा गठित स्थानीय शिकायत समिति के समक्ष इस अधिनियम के तहत शिकायत की इच्छुक महिलाएं शिकायत कर सकती हैं।

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