मुंगेली / दिसम्बर 2021// कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अजीत वसंत ने आज यहां बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय उप निर्वाचन 2021-22 हेतु 24 दिसम्बर को निर्वाचन कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। निर्वाचन कार्यक्रम के तहत जिले के एक जनपद पंचायत सदस्य, नौ ग्राम पंचायत सदस्य एवं सरपंच तथा 32 वार्डो के पंच पद हेतु निर्वाचन 20 जनवरी 2022 को होगा। इस हेतु मतदान (यदि आवश्यक हो) तो मतदान 20 जनवरी को ही प्रातः 07 बजे से अपरान्ह 03 बजे तक होगी। मतगणना मतदान केंद्रों पर मतदान के तुरंत बाद होगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वसंत ने बताया कि जनपद पंचायत पथरिया के जनपद पंचायत क्षेत्र 12 कुकुसदा (कुकुसदा पुछेली कोकड़ी) हेतु जनपद पंचायत लोरमी के ग्राम पंचायत सिंघनपुरी, झिरिया, बंधवा और धनियाडोली के ग्राम पंचायत सदस्य एवं सरपंच तथा पंचायत वार्ड ग्राम चकला, सारधा, डोंगरीगढ़, मुछेल, कोसमतरा, देवरहट, दाऊकापा, मोहबंधा, महामाई घानाघाट, बोड़तरा कला एवं पिपरखुटा में वार्ड पंच पद हेतु निर्वाचन होंगे। इसी तरह जनपद पंचायत मुंगेली के ग्राम पंचायत कोदवाबानी के ग्राम पंचायत सदस्य एवं सरपंच तथा पंचायत वार्ड ग्राम धनगांव (च.), खुर्सी, ढबहा, कोना, नवागांव (ची.), कारेसरा, करही, बुंदेल, कुरानकापा, कोसमा और अमलीडीह में वार्ड पंच पद हेतु निर्वाचन होंगे। जनपद पंचायत पथरिया के ग्राम पंचायत सिलदहा, बैजना, बदरा ब. और मोहभट्ठा में ग्राम पंचायत सदस्य एवं सरपंच तथा पंचायत वार्ड ग्राम पौसरी, कलारजेवरा, पेड्री स., उमरिया, जोता, कुकुसदा , धूमा, चंद्रखुरी और सिलतरा में वार्ड पंच पद हेतु निर्वाचन होंगे।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री वसंत ने इन निर्वाचन क्षेत्रों में दण्ड प्रक्रिया सहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी कर दिया है। इसके तहत संबंधित ग्रामीण क्षेत्र की सीमा के अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के घातक अस्त्र-शस्त्र यथा बंदूक, राईफल, भाला, बल्लम, बरछा, लांठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान आम सड़क रास्ता सार्वजनिक सभाओं एवं अन्य स्थानों पर नहीं चलेगा। कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और न ही आपत्ति जनक पोस्टर वितरित करेंगा। यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें अपने कार्य के सम्पादन के लिए लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों पर लागू नही होगा, जिन्हे चुनाव व मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हे शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था तथा दिव्यांग होने के कारण सहारे के रूप में लाठी रखना आवश्यक होता है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा दल भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। प्रकरण के तथ्यो एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस आदेश के संबंध में संबंधित सूचना पत्र जारी कर सुनवाई सम्यक रूप से सम्भव नहीं है। अतः यह आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है तथा निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक की अवधि के लिए जिले के संबंधित क्षेत्रो, ग्रामों की सीमा में प्रभावशील रहेगा।