बीजापुर / दिसम्बर 2021- नगरीय निकाय आय निर्वाचन 2021 के तहत निर्वाचन संबन्धी पेम्लेट, बैनर, पोस्टर आदि के मुद्रण और प्रकाशन हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क के उपबंधों का परिपालन किया जाना आवश्यक है। इस दिशा में प्रिंटिंग प्रेस एवं सम्बन्धित फर्मों को पेम्पलेट, बैनर, पोस्टर या अन्य निर्वाचन प्रचार सामग्रियों का मुद्रण एवं प्रकाशन छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन कर सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं दूसरी जानकारी निर्धारित प्रारूप क एवं ख में सम्बन्धित नगरीय निकाय के रिटर्निंग आफिसर तथा जिला निर्वाचन अधिकारी बीजापुर को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिए गए हैं।
संबंधित खबरें
बस्तर में सकारात्मक बदलाव के दूत बने युवोदय के स्वयंसेवक
जगदलपुर, 07 अप्रैल 2022/ ग्राम पंचायत कोड़ेनार, विकासखण्ड बास्तानार की निवासी सुमित्रा अग्रवाल ने अवगत कराया कि युवोदय में जुड़ने से पहले उन्हे गांव की समस्याओं की जानकारी नहीं थी, युवोदय से जुड़ने उपरांत गांव की समस्याओं को समझा और गांव के लोगों को शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के संबंध में जानकारी बताई […]
एनपीएस-ओपीएस विकल्प प्रकरणों को परीक्षण के बाद कार्मिक संपदा पोर्टल में अपलोड करने की अंतिम तिथि 29 दिसंबर
गौरेला पेंड्रा मरवाही, 20 दिसंबर 2023/नई पेंशन योजना-पुरानी पेंशन योजना चयन के लिए निर्धारित समय सीमा में विकल्प प्रस्तुत कर दिया गया है किंतु कार्मिक संपदा पोर्टल में अपलोड नहीं किया जा सका है, ऐसे प्रकरणों को परीक्षण के बाद कार्मिक संपदा पोर्टल मंे अपलोड करने हेतु 29 दिसंबर 2023 तक तिथि निर्धारित की गई […]
डॉ. पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी आदर्श उच्चतर माध्यमिक शाला खैरागढ़ का नाम एवं स्वरूप रहेगा यथावत
डॉ. पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी आदर्श उच्चतर माध्यमिक शाला खैरागढ़ को शासन के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना के अंतर्गत शामिल करने हेतु भेजा गया प्रस्तावराजनांदगांव , मई 2022। डॉ. पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी आदर्श उच्चतर माध्यमिक शाला खैरागढ़ का नाम एवं स्वरूप यथावत रहेगा। डॉ. पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी आदर्श उच्चतर माध्यमिक शाला खैरागढ़ को […]