छत्तीसगढ़

पाम्पलेट-पोस्टर के मुद्रण हेतु निर्देर्शों का पालन करना जरूरी

बीजापुर / दिसम्बर 2021- नगरीय निकाय आय निर्वाचन 2021 के तहत निर्वाचन संबन्धी पेम्लेट, बैनर, पोस्टर आदि के मुद्रण और प्रकाशन हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क के उपबंधों का परिपालन किया जाना आवश्यक है। इस दिशा में प्रिंटिंग प्रेस एवं सम्बन्धित फर्मों को पेम्पलेट, बैनर, पोस्टर या अन्य निर्वाचन प्रचार सामग्रियों का मुद्रण एवं प्रकाशन छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन कर सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं दूसरी जानकारी निर्धारित प्रारूप क एवं ख में सम्बन्धित नगरीय निकाय के रिटर्निंग आफिसर तथा जिला निर्वाचन अधिकारी बीजापुर को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिए गए हैं।

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