छत्तीसगढ़

दो प्रकरणों में लगभग 1 लाख 20 हजार रूपए मूल्य के 180 बल्क लीटर मध्यप्रदेश राज्य निर्मित विदेशी मदिरा व्हिस्की एवं लगभग 4 लाख रूपए मूल्य स्कॉर्पियों वाहन कुल 5 लाख 20 हजार रूपए तथा 4 लीटर हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब जप्त


राजनांदगांव, 18 दिसम्बर 2025/sns/-कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जितेन्द्र यादव के निर्देशानुसार जिले में अवैध शराब विक्रेताओं के विरूद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। प्रभारी सहायक आयुक्त आबकारी श्री अभिषेक तिवारी ने बताया कि आबकारी विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए दो प्रकरणों में लगभग 1 लाख 20 हजार रूपए मूल्य के 180 बल्क लीटर मध्यप्रदेश राज्य निर्मित विदेशी मदिरा व्हिस्की एवं लगभग 4 लाख रूपए मूल्य स्कॉर्पियों वाहन कुल 5 लाख 20 हजार रूपए तथा 4 लीटर हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब जप्त किया। पहले प्रकरण में आबकारी जांच चौकी बोरतलाब में ग्राम मोहाटोला गोंदिया महाराष्ट्र निवासी सतीश बनोठे एवं ग्राम बोथली बालाघाट मध्यप्रदेश निवासी सरोज द्वारा एक सफेद रंग की महिंद्रा स्कॉर्पियों चार पहिया वाहन क्रमांक एमपी 09 बीसी-3962 में 20 पेटी भरकर रखे कुल 1000 पाव गोवा व्हिस्की मध्यप्रदेश राज्य में विक्रय हेतु वैध का लेबल लगा कुल मात्रा 180 बल्क लीटर अवैध रूप से धारण कर परिवहन करते जप्त किया गया। कार्रवाई में आबकारी उप निरीक्षक श्री अनिल सिंह, आबकारी उप निरीक्षक श्री राजकुमार कुर्रे सहित श्री ओमप्रकाश सिन्हा, श्री आर्यन ठाकुर, श्री भोजराज बंजारे, श्री अनिल सिन्हा शामि
इसी प्रकार दूसरे प्र्रकरण में ग्राम चिखलाकसा में रूपलाल निषाद के कब्जे से 4 लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब जप्त किया गया। कार्रवाई में आबकारी उप निरीक्षक वृत्त राजनांदगांव ग्रामीण श्रीमती तुलेश्वरी देवांगन, आबकारी मुख्य आरक्षक श्री मिलाप मण्डावी, श्री किशोरी कुमरे, श्री दीपक सिन्हा शामिल थे। आरोपियों को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की गई। आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब कारोबार पर सख्त निगरानी रखते हुए लगातार कार्रवाई की जा रही है। अवैध मदिरा विक्रय की रोकथाम हेतु होटल ढाबों एवं मदिरा दुकानों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। सभी वृत्त प्रभारियों को होटल-ढाबों की नियमित जांच और अवैध मदिरा विक्रय के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये है।

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