छत्तीसगढ़

भूमि के आधार पर किसानों को टोकन वितरण के नियम

सुकमा, 08 दिसंबर 2025/sns/-खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में जिले में धान उपार्जन प्रक्रिया को सुचारू एवं पारदर्शी रूप से संचालित करने के लिए राज्य शासन द्वारा धान खरीदी 31 जनवरी 2026 तक निर्धारित की गई है। किसानों की सुविधा के लिए पूर्व की भांति इस वर्ष भी नियमानुसार टोकन जारी कर धान खरीदी की जा रही है।
राज्य शासन के निर्देशों के अनुसार किसानों की भूमि धारिता के आधार पर टोकन जारी किए जा रहे हैं। 2 एकड़ तक भूमि वाले किसानों को एक टोकन, 2 से 10 एकड़ तक भूमि वाले किसानों को अधिकतम  2 टोकन और 10 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों को अधिकतम 3 टोकन जारी किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि किसान टोकन उपार्जन केंद्र से सीधे प्राप्त कर सकते हैं अथवा टोकन तुहर हाथ मोबाइल ऐप के माध्यम से स्वयं भी टोकन ले सकते हैं। यह मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर में उपलब्ध है। शिकायतें एवं सुझाव खाद्य विभाग के टोल-फ्री नंबर 1800-233-3663
इसके अलावा धान खरीदी से संबंधित शिकायतें एवं सुझाव खाद्य विभाग के टोल-फ्री नंबर 1800-233-3663 पर दर्ज कराए जा सकते हैं।
जिन किसानों का रकबा शून्य बता रहा है उन्हें खाद्य विभाग और संबंधित पटवारी से संपर्क करके पीवी ऐप के माध्यम से रकबा में सुधार किया जा सकता है। जिन किसानों के एकीकृत पोर्टल में पंजीयन छूट गए हैं या अपूर्ण हैं उन्हें सीएससी सेंटर, तहसील कार्यालय और धान उपार्जन केंद्र में जाकर रकबा अपडेट कराने की सलाह दी गई है।
जिला प्रशासन ने अपील की है कि उपार्जन केंद्र में धान लाते समय किसान-धान को अच्छी तरह सुखाकर लाएं, जिसमें नमी 17 प्रतिशत से अधिक न हो, धान साफ-सुथरा एवं अशुद्धियों से मुक्त हो। साथ में टोकन, ऋण पुस्तिका एवं आधार कार्ड अवश्य रखें। जिला प्रशासन ने किसानों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि निर्धारित निर्देशों का पालन करते हुए समय पर धान विक्रय करें, जिससे खरीदी कार्य सुचारू एवं बाधारहित पूर्ण किया जा सके।

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