बलौदाबाजार, 19 नवम्बर 2025/sns/- बीमा कंपनी द्वारा वाहन की क्षतिपूर्ति राशि प्रदाय नहीं किये जाने के मामले में उपभोक्ता आयोग द्वारा बीमा कंपनी को एक ही आवेदक के दो भिन्न प्रकरण में प्रथम मामले में राशि 2,72,571 रूपये एवं द्वितीय मामले में राशि 4,09,000 रूपये व अन्य व्यय प्रदाय किये जाने के आदेश पारित किया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार सिमगा निवासी राजेश देवांगन द्वारा अपनी दो टाटा मिनी बस का बीमा अनावेदक न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड सिमगा रायपुर से कराया था।आगजनी की दुर्घटना में वाहन के क्षतिग्रस्त होने पर आवेदक द्वारा दावा अनावेदक के पास प्रस्तुत किया गया परंतु अनावेदक ने वाहन की फिटनेस समाप्त होने व अन्य आधार पर दावा को निरस्त कर दिया। आवेदक द्वारा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बलौदाबाजार में दोनो वाहन संबंधी दो भिन्न प्रकरण प्रस्तुत किया गया।
आयोग के अध्यक्ष छमेश्वर लाल पटेल व सदस्यगण हरजीत सिंह चांवला एवं श्रीमती शारदा सोनी ने मामले की सुनवाई एवं दस्तावेजों का सूक्ष्म अध्ययन किया गया। अनावेदक द्वारा आवेदक के दावे का समुचित निराकरण न करते हुए वाहन की क्षतिपूर्ति राशि प्रदान न कर सेवा में कमी पाया गया।अतः अनावेदक न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड सिमगा रायपुर को प्रथम प्रकरण मे वाहन की क्षतिपूर्ति राशि 2,72,571 रूपये व द्वितीय मामले में वाहन की क्षतिपूर्ति राशि 4,09,000 रूपये तथा पृथक-पृथक आर्थिक व. मानसिक क्षति हेतु 10000 रुपये तथा बाद व्यय हेतु 5000 रुपये प्रदाय किये जाने का निर्णय सुनाया है।


