छत्तीसगढ़

बीएलओ द्वारा लापरवाही बरते जाने पर निलंबन



दुर्ग, 12 नवम्बर 2025/
sns/- जिला शिक्षा अधिकारी श्री अरविन्द कुमार मिश्रा ने श्री शन्तानू कुमार मरकाम सहायक शिक्षक एल.बी. को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 (1)(क) के तहत निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरते जाने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। ज्ञात हो कि विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी के निर्देशानुसार श्री शन्तानू कुमार मरकाम सहायक शिक्षक एल.बी., शासकीय प्राथमिक शाला सेक्टर 11 भिलाई जिला दुर्ग की ड्यूटी निर्वाचक नामावली के गहन पुनरीक्षण में बीएलओ के तौर पर 65/132 बी.एस.पी. कन्या विद्यालय सेक्टर 11, खुर्सीपार, भिलाई में लगाई थी। संबंधित दिवस 07 नवंबर 2025 से अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित है। लगातार दूरभाष से संपर्क करने का प्रयास किया गया, किन्तु उनके द्वारा किसी का भी प्रत्युत्तर नहीं दिया गया। श्री मरकाम के ज्ञात पते पर संपर्क करने का भी प्रयास किया गया, किन्तु उनके घर पर बाहर से तालाबंद होना पाया गया। श्री मरकाम 07 नवंबर 2025 से शाला भी नहीं आ रहे है एवं बी.एल.ओ कार्य से भी अनुपस्थित है। उनका यह कृत्य निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही, बिना सूचना कार्य से अनुपस्थित होना तथा उच्च कार्यालय के निर्देशों का स्पष्ट अवहेलना है। निलंबन अवधि में संबंधित का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, दुर्ग नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में उनको नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगया है।

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