छत्तीसगढ़

आवास योजना (ग्रामीण) के अपात्र हितग्राहियों से दावा आपत्ति आमंत्रित-31 अक्टूबर 2025 शाम 5.30 बजे तक लगा सकेंगे आपत्ति


दुर्ग, 25 अक्टूबर 2025/
sns/- कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह के निर्देशानुसार पीएम आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत जिले की स्थायी प्रतीक्षा सूची, आवास प्लस की सूची व मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की सूची के ऐसे हितग्राहियों जो विभिन्न कारणों से अपात्र हैं तथा जिन्हें योजना के नियमानुसार लाभान्वित किया जाना संभव नहीं है, उनकी सूची संबंधित ग्राम सभा तथा जिला स्तरीय अपीलीय समिति से अनुमोदन कराने के पश्चात् विलोपित किया जाना है। जिला पंचायत दुर्ग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री बजरंग कुमार दुबे से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 की स्थायी प्रतीक्षा सूची के 987, आवास प्लस की सूची के 1403 एवं मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की सूची के 225 इस प्रकार कुल 2615 अपात्र हितग्राहियों की सूची का संबंधित ग्रामसभा एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन उपरांत जिला स्तरीय अपीलीय समिति के अनुमोदन प्राप्त करते हुए दावा आपत्ति हेतु प्रकाशन किया जा रहा है। जिसका अवलोकन जिले के सभी ग्राम पंचायत भवन व जिले की आधिकारिक वेबसाईट https://durg.cg.gov.in एवं जिला पंचायत दुर्ग की आधिकारिक वेबसाईट zpdurg.com में किया जा सकता है। दावा आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु स्थल जिला पंचायत दुर्ग के प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शाखा प्रथम तल एवं जि.पं. की आवक-जावक शाखा में साधारण डाक, पंजीकृत डाक अथवा स्वयं उपस्थित होकर अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025, दिन शुक्रवार शाम 5.30 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त किसी भी प्रकार के दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

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