छत्तीसगढ़

उपभोक्ता आयोग ने दिलाई वाहन की दुर्घटना बीमा राशि

बलौदाबाजार, 30 सितम्बर 2025/sns/-बीमा कंपनी द्वारा बीमित वाहन के दुर्घटना होने पर वाहन मरम्मत राशि प्रदाय नहीं किये जाने के मामले में उपभोक्ता आयोग द्वारा बीमा कम्पनी को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए आवेदक को 2,43,529 रूपए तथा मानसिक एवं आर्थिक क्षति हेतु राशि 10,000 तथा बाद व्यय हेतु 3000 प्रदाय किये जाने का आदेश पारित किया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार बलौदाबाजार निवासी संतराम साहू द्वारा अपने वाहन का बीना अनावेदक कम्पनी से कराया था जिसका अनावेदक ने 12,468 प्रीमियम भी प्राप्त किया। 14 अक्टूबर 2024 को उक्त वाहन चलाते समय बाहन का आगे का टायर फट जाने से वाहन अनियंत्रित होकर क्षतिग्रस्त हो गया जिसकी जानकारी अनावेदक अपनी को दिया गया ,उपरांत वाहन मरम्मत के लिये दावा प्रस्तुत किया गया परंतु अनावेदक ने दावा अस्वीकार कर दिया जिससे परिवेदित होकर आवेदक ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बलौदाबाजार में शिकायत प्रस्तुत किया गया।
आयोग के अध्यक्ष छमेशवर लाल पटेल व सदस्यगण हरजीत सिंह बावता एवं श्रीगती शारदा सोनी ने पेश दस्तावेजों एवं बीना सबंधित एवं नियम शर्तों नियमों का सूक्ष्मता से अध्ययन कर पाया कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज बीमा प्रमाण पत्र के परिशीलिन से प्रकट है कि जीरो डिप्रीशियेसन हेतु भी प्रीमियम अदा किया गया है। अनावेदक द्वारा वाहन के नुकसानी के सम्बंध में सर्वेयर लॉस एसेलर का रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया है न ही सर्वे कराये जाने बाबत् किसी प्रकार दस्तावेज प्रस्तुत किया है।अनावेदक एच.डी.एफ.सी. इरगो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड कम्पनी रायपुर को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए आवेदक को वाहन मरम्मत की राशि 2,43,529 रुपये प्रदाय करने एवं मानसिक तथा आर्थिक क्षति के रूप में 10,000 एवं वाद व्यय के रूप में 3,000 रूपये आदेश दिनांक से 45 दिन के भीतर प्रदाय किये जाने का निर्णय सुनाया गया है।

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