छत्तीसगढ़

नशीली औषधियों के विक्रय में अनियमितता पर की जाएगी कार्रवाई

मुंगेली, 26 जुलाई 2025/sns/- कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार के निर्देशानुसार पथरिया एसडीएम श्री अजय कुमार शतरंज ने बिना चिकित्सकीय परामर्श के नशीली औषधियों के विक्रय रोकने विभिन्न मेडिकल स्टोर्स पर औचक जांच की। इस दौरान हितांशु मेडिकल स्टोर्स के संचालक द्वारा नारकोटिक एवं साइकोट्रॉपिक औषधियों के क्रय-विक्रय संबंधी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। साथ ही संचालक द्वारा प्रतिबंधित औषधियों की बिक्री के संबंध में भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।
एसडीएम ने संबंधित मेडिकल स्टोर संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं मिलने की स्थिति में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत निरस्तीकरण अथवा निलंबन की कार्यवाही की जाएगी। निरीक्षण दल द्वारा महामाया मेडिकल स्टोर्स, शिव मेडिकल स्टोर्स, सुनील मेडिकल्स, हीरा मेडिकल स्टोर्स, मलिक मेडिकल स्टोर्स सहित कुल 08 मेडिकल दुकानों की गहन जांच की गई। इस दौरान औषधि निरीक्षक श्रीमती किरण सिंह एवं थाना पथरिया की टीम मौके पर उपस्थित रही।

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