छत्तीसगढ़

खाद बिक्री में अनियमितता 02 केन्द्रों को नोटिस व 03 पर लगा प्रतिबंध

मुंगेली, 21 जुलाई 2025/sns/- कृषि विभाग रायपुर के संचालक श्री राहुल देव के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार के मार्गदर्शन में किसानों को खाद-बीज की निर्बाध रूप से आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा उर्वरक की कालाबाजारी व जमाखोरी एवं नकली खाद विक्रय रोकने लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में कृषि विभाग द्वारा विभिन्न कृषि केन्द्रों का निरीक्षण किया गया। कृषि विभाग के उपसंचालक श्री एम.आर.तिग्गा ने बताया कि उर्वरक विक्रय में अनियमितता पाये जाने पर साहू कृषि केन्द्र मोहडंडा, पटेल कृषि केन्द्र मोहडंडा, मॉ महामाया कृषि केन्द्र देवरहट के विक्रय में उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के निहित प्रावधानों के अन्तर्गत प्रतिबंध किया गया, साथ ही साहू कृषि केन्द्र खपरीकला, सत्येन्द्र कृषि केन्द्र तरकीडीह तथा उक्त प्रतिबंधित कृषि केन्द्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जिला निरीक्षक श्री मनहरण कुर्रे ने निर्धारित मूल्य तथा पॉस मशीन के माध्यम से ही उर्वरक का विक्रय करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उर्वरक के साथ अन्य सामाग्री कृषकों को नहीं देने, दुकानों में मूल्य सूची, स्टॉक की जानकारी स्पष्ट रूप से प्रतिदिन प्रदर्शित करने के भी निर्देश दिए गए। इस दौरान श्री राजेश साहू निरीक्षक, श्री लोकेश कोशले, श्री योगेश दुबे निरीक्षक, श्री उमेश दीक्षित निरीक्षक एवं सहायक श्री भीष्म राव भोसले उपस्थित रहे।

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