छत्तीसगढ़

इच्छुक मान्यता प्राप्त निजि चिकित्सकों से आवासीय संस्थाओं में स्वास्थ्य परीक्षण हेतु आवेदन


बीजापुर, 24 जून 2025/sns/ – जिले में संचालित ऐसे विभागीय छात्रावास/आश्रम शालाओं के समीप प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित नहीं है। उन छात्रावास/आश्रम शालाओं में निवासरत छात्र-छात्राओं को स्वस्थ तन स्वस्थ मन (स्वास्थ्य सुरक्षा) योजनांतर्गत स्वास्थ्य परीक्षण किये जाने हेतु मान्यता प्राप्त चिकित्सा जो एम.बी.बी.एस, बी.ए.एम.एस. डिग्री धारी निजी चिकित्सकों से अनुबंध किया जाना है। इस हेतु इच्छुक चिकित्सक आवेदन पत्र (योग्यता संबंधी सम्पूर्ण दस्तावेजों के साथ) कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास शाखा बीजापुर में 04 जुलाई 2025 सायं 5ः30 बजे तक स्वयं उपस्थित होकर अथवा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेज सकते है।
नियम एवं शर्ते:- अनुबंधित निजी प्रेक्टिशनर चिकित्सक को माह में कम से कम दो बार संस्था में निवासरत विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण करना होगा। प्रति परीक्षण 50 सीटर संस्था हेतु रू. 750 तथा 100 सीटर संस्था हेतु रू. 1200 तक नियमानुसार मानदेय दिया जावेगा। निजी प्रेक्टिशनर चिकित्सक अपने लेटर पेड में एक या एक से अधिक संस्था हेतु अर्जित डिग्री हेतु अनुभव प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज के साथ सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास बीजापुर में नाम से आवेदन पत्र 04 जुलाई 2025 तक पंजीबद्ध डाक अथवा सीधे कार्यालयीन समय में जमा कर सकते है।  नियम/अनुबंध एवं शर्तों तथा संस्थाओं की विस्तृत जानकारी हेतु सहायक आयक्त, आदिवासी विकास बीजापुर से कार्यालयीन दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

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