छत्तीसगढ़

पोस्टल बैलेट से छेड़छाड़ संबंधी टिप्पणी को लेकर जी सुधाकरन के खिलाफ केस

पोस्टल बैलेट से छेड़छाड़ संबंधी टिप्पणी को लेकर जी सुधाकरन के खिलाफ केस दर्ज

पूर्व मंत्री जी सुधाकरन ने 1989 के संसदीय चुनावों के दौरान डाक मतपत्रों से छेड़छाड़ का दावा किया था.

तिरुवनंतपुरम:1989 के संसदीय चुनावों के दौरान डाक मतपत्रों से छेड़छाड़ को लेकर वरिष्ठ सीपीएम नेता और पूर्व मंत्री जी सुधाकरन के दिए बयान को लेकर अलपुझा दक्षिण पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया है. यह मामला जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया है.

उनके खिलाफ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की चार धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. उनके खिलाफ धारा 128, 135, 135 ए और 136 के तहत आरोप लगाए गए हैं. ये ऐसे अपराध हैं जिनमें एक से तीन साल तक की कैद हो सकती है. सुधाकरन के एक सार्वजनिक समारोह के दौरान दिए गए बयान का वीडियो ऑनलाइन सामने आने और राजनीतिक विवाद को जन्म देने के बाद निर्वाचन आयोग ने भी कार्रवाई शुरू की.

अलप्पुझा में केरल एनजीओ यूनियन के राज्य सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान सुधाकरन ने दावा किया कि 1989 के चुनावों के दौरान सीपीएम जिला समिति कार्यालय में लाए गए डाक मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ की गई थी. उस समय सुधाकरन पार्टी की चुनाव समिति के सचिव के रूप में कार्यरत थे.

सुधाकरन ने वापस लिया बयान

विरोध और चुनाव आयोग द्वारा कानूनी कार्यवाही के फैसले के बाद सुधाकरन ने अपना बयान वापस ले लिया. अंबालापुझा तहसीलदार को दिए गए अपने स्पष्टीकरण में उन्होंने कहा कि उनकी टिप्पणी सामान्य प्रकृति की थी और किसी वास्तविक घटना पर आधारित नहीं थी. .
उन्होंने आगे बताया, “मैंने अपने भाषण में कुछ बातें मिला दीं,” उन्होंने कहा कि उन्होंने डाक मतों से संबंधित किसी भी छेड़छाड़ या अवैध गतिविधि में भाग नहीं लिया था.

‘मैंने कभी भी फर्जी वोट नहीं डाला’

नेता ने कहा, “मैंने कभी भी फर्जी वोट नहीं डाला, न ही मैंने 20 साल तक विधायक रहने के बावजूद किसी को ऐसा करने के लिए पैसे दिए.” पुलिस सूत्रों ने कथित तौर पर 36 साल पहले हुई घटनाओं से संबंधित मामले में सबूत जुटाने की चुनौती का उल्लेख किया, जो दर्शाता है कि एक विस्तृत जांच आवश्यक होगी.

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