मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय पश्चिम बंगाल द्वारा पारित आदेश दिनांक: 15.05.2025 में लेख है कि
जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, दक्षिण 24 परगना से ज्ञापन संख्या 252/चुनाव दिनांक 14 मई, 2025 के माध्यम से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें कहा गया है कि श्री अरुण गोराईं, सहायक सिस्टम मैनेजर, काकद्वीप उपखंड का मोबाइल नंबर (9734744752) श्री स्वपन कुमार हल्दर, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी AERO, 131-काकद्वीप विधानसभा और संयुक्त प्रखंड विकास अधिकारी, काकद्वीप ब्लॉक, दक्षिण 24 परगना के लॉगिन क्रेडेंशियल में दर्ज कर दिया गया था और श्री स्वपन कुमार हल्दर, AERO, 131- काकद्वीप ए.सी. के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके कुछ फॉर्म निपटा दिए गए थे।
और जबकि, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ERO और उपमंडल अधिकारी, काकद्वीप द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस संख्या 469/एसडीओ/केडीपी दिनांक 17.03.2025 के जवाब में दिनांक 24.03.2025 को श्री अरुण गोराईं, एएसएम ने कहा है कि उन्होंने मामले को गंभीरता से लिया है और पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपाय करना शुरू कर दिया है और हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया है।
और जबकि, श्री अरुण गोराईं, एएसएम का उक्त कृत्य उनके सौंपे गए आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में घोर कदाचार और दुर्भावनापूर्ण इरादे के समान है, जिसके तहत उन्होंने AERO, 131- काकद्वीप ए.सी. के लॉगिन क्रेडेंशियल में अनधिकृत रूप से अपना मोबाइल नंबर दर्ज करके और अपने मोबाइल नंबर 9734744752 पर प्राप्त ओटीपी का उपयोग करके AERO के लॉगिन से फॉर्म 6, 7 और 8 के आवेदनों का निपटारा करके धोखाधड़ी और जालसाजी की।
और जबकि, श्री अरुण गोराईं, एएसएम का उक्त कृत्य उनके सौंपे गए आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में घोर कदाचार और दुर्भावनापूर्ण इरादे के समान है, जिसके तहत उन्होंने AERO, 131- काकद्वीप ए.सी. के लॉगिन क्रेडेंशियल में अनधिकृत रूप से अपना मोबाइल नंबर दर्ज करके और अपने मोबाइल नंबर 9734744752 पर प्राप्त ओटीपी का उपयोग करके AERO के लॉगिन से फॉर्म 6, 7 और 8 के आवेदनों का निपटारा करके धोखाधड़ी और जालसाजी की।
और जबकि, श्री अरुण गोराईं, एएसएम का ऐसा कदाचार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 32 के तहत मतदाता सूची आदि की तैयारी के संबंध में आधिकारिक कर्तव्य के उल्लंघन के अंतर्गत भी आता है और इस प्रकार वह कदाचार के लिए अभियोजित किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं।
अतः अब, श्री अरुण गोराईं, एएसएम काकद्वीप उपखंड को पश्चिम बंगाल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1971 के भाग IV के नियम 7(1) (क) के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है, जब तक कि जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट, दक्षिण 24 परगना से आरोप पत्र का मसौदा, गवाहों के बयान और निर्भर दस्तावेजों की प्राप्ति के बाद उनके खिलाफ शुरू की जाने वाली बड़ी दंड कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती।
निलंबन की अवधि के दौरान श्री अरुण गोराईं, एएसएम अपनी सेवा शर्तों के अनुसार निर्वाह भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे।