मुंगेली 28 अप्रैल 2025/sns/- जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार के निर्देशानुसार बाल विवाह रोकथाम हेतु संयुक्त दल का गठन किया गया है। इस दल में महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी सम्मिलित हैं। दल का उद्देश्य जिले में बाल विवाह की संभावनाओं को समाप्त करना और बाल अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है। इसके लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिले में बाल विवाह के दुष्परिणामों को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। बाल विवाह के कारण बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसे रोकना अत्यंत आवश्यक है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार राज्य में बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें जिले को भी बाल विवाह मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने सभी नागरिकों से अपील की है कि यदि कहीं भी बाल विवाह होने की सूचना मिले तो तुरंत जिला स्तरीय या स्थानीय अधिकारियों को सूचित करें। बाल विवाह की सूचना के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 या मोबाइल नंबर 7000296589 पर भी संपर्क किया जा सकता है। जिला स्तर पर गठित दल नियमित रूप से निगरानी करेगा और ग्राम पंचायतों में भी स्थानीय समितियों के माध्यम से कार्यवाही की जाएगी।