अम्बिकापुर दिसम्बर 2024/sns/ छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993, छत्तीसगढ़ पंचायत (उपसरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम, 1995 एवम् छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के अनुषांगिक प्रावधानों के तारतम्य में कलेक्टर सरगुजा ने सूचना जारी की है। जिसमें बताया गया है जिला पंचायत के सदस्य, जनपद पंचायत के अध्यक्ष/सदस्य एवं ग्राम पंचायत के सरपंच/पंच पदों के प्रवर्गवार एवं महिलाओं के प्रवर्गवार स्थानों के आबंटन /आरक्षण के लिये आवश्यक कार्यवाही कलेक्टर सरगुजा द्वारा नगरपालिक निगम उ.मा.वि. अंबिकापुर में 17 दिसम्बर को प्रातः 11ः00 बजे से की जाएगी।
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