बलौदाबाजार,25 जुलाई 2024/sns/- किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 41 के प्रावधानों के तहत् जिलें में प्राप्त होने वाले देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले 06 वर्ष से कम आयु के बालकों यथा अनाथ, बेसहारा, परित्यक्त, अभ्यर्पित, बाल तस्करी से पीड़ित शोषण के शिकार, सड़क पर रहने वाले आदि बालकों को संरक्षण प्रदान करने के लिए जिले में बाल देखरेख संस्था यथा 10 बच्चों की क्षमता वाली विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण के संचालन के इच्छुक अनुभवी एवं योग्य अशासकीय संस्था /संगठन हेतु राज्य स्तर से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गए है। आवेदन की अंतिम तिथि 6 अगस्त 2024 है। इच्छुक अशासकीय संस्था/संगठन द्वारा निर्धारित प्रारूप 27 में आवेदन जिला कार्यकम अधिकारी महिला एवं बाल विकास कलेक्ट्रेट के कक्ष कमांक 97 पर पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट / कोरियर से प्रेषित किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए www.cgwcd.gov.in एवं www.cg.state.gov.in में उपलब्ध है।
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