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1 मई श्रमिक दिवस के अवसर पर जिले में विभिन्न स्थानों में विधिक जागरूकता, साक्षरता शिविर का किया गया आयोजन

।। लोकसभा निर्वाचन 2024 ।।

1 मई श्रमिक दिवस के अवसर पर जिले में विभिन्न स्थानों में विधिक जागरूकता, साक्षरता शिविर का किया गया आयोजन

कवर्धा, 02 मई 2024। श्रमिक दिवस 01 मई 2024 के अवसर पर जिलें के अलग-अलग स्थानों पर विभिन्न विधिक जागरूकता, साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती सत्यभामा अजय दुबे के मार्गदर्शन एवं निर्देश पर हुए इन विधिक जागरूकता, साक्षरता शिविरों में ग्रामीणजन तथा श्रमिकों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया। 01 मई अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर श्रमिकों की महत्ता बताते हुए उनके कानूनी अधिकार एवं शासन की योजनाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का वर्णन किया गया।
विधिक जागरूकता, साक्षरता शिविर में मजदूर दिवस की उत्पत्ति के बारे में यहां बताया गया कि पहले के दिनों में मजदूरों की हालात बहुत खराब थी, उन्हें कड़ी मेहनत करने और दिन में 12-18 घंटे तक काम करना पड़ता था। कार्यस्थल पर दुघटनाओं में चोटों एवं जन-धन हानि का सामना उन्हें एवं उनके परिवार को करना पड़ता था और उनके कार्यस्थल पर मूलभूत सुविधाओं की कमी होती थी। उनके द्वारा कड़ी मेहनत करने के बावजूद उन्हें पूर्ण पारिश्रमिक नहीं मिल पाता था, कार्य के अत्यधिक घंटे और सुविधाओं की कमी इनकी स्वास्थ्य समस्याओं की बढ़ती हुई संख्या ने इस समस्या को ठीक करने के लिए श्रमिकों संगठनों, यूनियन को जन्म दिया। आज स्थिति अलग है आज महिलाओं एवं पुरूषों को समान काम समान वेतन मिलता है कार्यस्थल पर सुविधायें प्रदान की जाती है। मातृत्व अवकाश, 8 घंटे कार्य एवं कार्यस्थल पर सुविधाएं एवं पूर्ण पारिश्रमिक श्रमिकों को मिल रहा है।
विधिक जागरूकता, साक्षरता शिविर में श्रमिक अधिनियम, बाल श्रम अधिनियम एवं श्रमिकों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण कानून की जानकारी के साथ ही शासन की योजनाओं से अवगत कराया गया। विधिक जागरूकता, साक्षरता शिविर आदिवासी मंगल भवन के पास कवर्धा, नगर पालिका के पास कवर्धा सहित ग्राम पंचायत रैतापारा, ग्राम पंचायत रूसे, ग्राम भेंन्दरा, ग्राम पंचायत घोटिया, मरका, छूही, समनापुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कबीरधाम के सचिव श्री राहुल कुमार के निर्देशन में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन पैरालीगल वालिन्टियर श्रीमती प्रभा गहरवार, चित्रा राडेकर, श्री शालिकराम बांधवे, श्री विजय राजपूत श्री भगत यादव, श्री दुलारूराम साहू, श्री विजय नामदेव श्री दीनदयाल कौशिक, श्री किशन साहू के द्वारा किया गया।
समाचार क्रमांक-494 फोटो/01-02

1 मई श्रमिक दिवस के अवसर पर जेल में विधिक जागरूकता शिविर

नवनियुक्त सचिव श्री राहुल कुमार ने बंदियों को दी विधिक जानकारी

कवर्धा, 02 मई 2024। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती सत्यभामा अजय दुबे के मार्गदर्शन एवं निर्देश पर 01 मई 2024 को श्रमिक दिवस के अवसर पर जेल में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री राहुल कुमार ने बंदियों को कानूनी जानकारी देते हुए गिरफ्तारी पूर्व एवं गिरफ्तारी पश्चात् उनके अधिकारों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी के पूर्व 24 घंटे के भीतर उनके परिवार वालों को सूचित किया जाना अनिवार्य है, गिरफ्तारी के समय गिरफ्तार व्यक्ति को अभिरक्षाधीन बंदियों को विधिक सहायता योजना 2003 के तहत निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराते हुए प्राधिकरण के अधिवक्ता द्वारा रिमाण्ड का विरोध के लिए जमानत आवेदन पेश किया जाता है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री राहुल कुमार ने बंदियों को उनके अधिकारों के बारे में बताते हुए जमानत, पैरोल, अभिवाक चर्चा (प्लीबार्गेनिंग) का लाभ उठाने हेतु उन्हें प्रेरित किया गया। साथ ही विधिक सेवा प्राधिकरण कबीरधाम के द्वारा विधिक सहायता एवं सलाह योजना का लाभ उठाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया गया जिसमें उन्हें अपने सिविल एवं क्रिमिनल मुकदमों के लिए प्राधिकरण से निःशुल्क अधिवक्ता प्राप्त करने की पात्रता, जेल बंदियों को होने की बात कही। यह व्यवस्था निम्न न्यायालयों से लेकर उच्चतम न्यायालय तक उपलब्ध होने की बात भी उन्हें बतायी गयी। जिला जेल कबीरधाम में कुल 233 बंदी है, जिन्हें उक्त शिविर में विधिक जानकारी दी गई। प्राधिकरण सचिव श्री राहुल कुमार द्वारा जेल में बंद रिमाण्ड स्तर के 5 बंदियों को निःशुल्क अधिवक्ता प्रदान करने के निर्देश जेल अधीक्षक एवं उपस्थित पीएलव्ही को दिए। इस अवसर पर जेल अधीक्षक श्री राजेन्द्र कुमार बंजारे, जेल प्रहरी एवं पैरालीगल वालिन्टियर श्री योगेन्द्र सिंह गहरवार उपस्थित थे।

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