आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की गतिविधि को रोकने में मिलेगी मदद, उल्लंघन होने पर शिकायत के 100 मिनट के भीतर होगा निराकरण
गुगल प्ले स्टोर एवं एप्पल स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर नागरिक कर सकते हैं उपयोग अम्बिकापुर 16 अप्रैल 2024/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से सम्बंधित शिकायतों के ऑनलाइन रिपोर्टिंग हेतु आम नागरिकों के लिए सी विजिल मोबाइल के
एप्लीकेशन तैयार किया गया है। सी विजिल में प्राप्त शिकायतों का निराकरण 100 मिनट के अंदर किया जाना है। सी विजिल आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से सम्बंधित शिकायतों के त्वरित निराकरण का एक सशक्त माध्यम है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विलास भोस्कर ने पत्र जारी कर पुलिस अधीक्षक सरगुजा, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, समस्त रिटर्निंग अधिकारी एवं कानून व्यवस्था, स्वीप, शिकायत, सी विजिल के नोडल अधिकारियों सहित अन्य अधिकारियों को सी-विजिल मोबाइल एप्लीकेशन का व्यापक प्रचार- प्रसार करने कहा है।
निर्वाचन में पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए सी-विजिल मोबाइल एप्लीकेशन उपलब्ध कराया गया है। सी-विजिल का अर्थ सिटीजन विजिलेंस यानी नागरिकों की सतर्कता है। सी-विजिल के माध्यम से आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों की कुशलतापूर्वक त्वरित रिपोर्ट प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके माध्यम से आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की गतिविधि को रोकने में मदद मिलती है और निर्वाचन प्रक्रिया पारदर्शी एवं जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है। सी-विजिल मोबाइल एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।
सी-विजिल मोबाइल एप्लीकेशन निर्वाचन सीमा के भीतर प्रत्येक नागरिक को आवेदन में साइन-इन करके अपने मोबाइल फोन के माध्यम से फोटो, ऑडियो, वीडियो लेकर आदर्श आचार संहिता व व्यय उल्लंघन की रिपोर्ट करने की अनुमति देता है। ऐप नागरिकों को उनके व्यक्तिगत विवरण पहचान का खुलासा किए बिना गुमनाम रूप से शिकायत करने की भी अनुमति देता है। जब उपयोगकर्ता उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए सी-विजिल में अपने कैमरे को चालू करते हैं, तो ऐप स्वचालित रूप से एक जियो-टैगिंग सुविधा को सक्षम करता है, जिससे फील्ड यूनिट की घटना के सटीक स्थान को जानने में मदद मिलती है। ऐप सभी आदर्श आचार संहिता उल्लंघन व शिकायतों तक पहुंच सकता है और रीयल-टाइम प्रगति की जांच कर सकता है। फील्ड यूनिट द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के बाद निर्णयकर्ता व रिटर्निंग अधिकारी सी-विजिल मामलों पर ड्रॉप, डिसाइड और एस्केलेट जैसी कार्रवाई कर सकते हैं।