कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने जारी किया आदेश जांजगीर-चांपा / छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन-2023 के कार्यक्रम की घोषणा होते ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने विधानसभा निर्वाचन-2023 के शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से निर्वाचन सुनिश्चित करने हेतु तथा लोक शांति की सुरक्षा एवं आम व्यक्ति की सुरक्षा की दृष्टि से सीमित अवधि के लिए जांजगीर-चांपा जिला अंतर्गत समस्त क्षेत्र में आग्नेय अस्त्र लायसेंसियों से जमा करवाने के निर्देश दिए है, ताकि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान भय एवं आतंक का वातावरण न हो सके तथा इन शस्त्रों के संभावित दुरूपयोग को रोका जा सके। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 की उपधारा (3) उपक्लाज (बी), धारा 21 के तहत जांजगीर-चांपा जिला अंतर्गत समस्त क्षेत्र में रहने वाले शस्त्र लायसेंसधारियों को आदेशित किया है कि वे अपने-अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में 07 दिवस के अंदर जमा करायें।
यह आदेश जिले में निवासरत सभी लायसेंसी तथा बाहर के जिले से आये लायसेंसी पर भी लागू होगा। सभी लायसेंसी आचार संहिता समाप्त होने के उपरांत अपने शस्त्र वापस प्राप्त कर सकेंगे। इस हेतु गठित जिला कमेटी द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार इस आदेश से समस्त मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड, वित्तीय संस्थाओं के सुरक्षा गार्ड, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति, राष्ट्रीय रायफल संघ व जिला रायफल संघ तथा इस जिले के औद्योगिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों एवं महत्वपूर्ण शासकीय संस्थानों के सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा गार्ड मुक्त रहेंगे। ऐसे अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति, जिनके पास सुरक्षा के लिहाज से शस्त्र होना अति आवश्यक है, अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर कमेटी द्वारा विचार उपरांत इस आदेश से मुक्त रखने अथवा नहीं रखने के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा। जिला कमेटी को दिये जाने वाले आवेदन कार्यालय कलेक्ट्रेट जांजगीर-चाम्पा के लायसेंस शाखा में दिया जा सकेगा। इस कंडिका में उल्लेखित वे सभी अनुज्ञप्तिधारी, जिन्हें इस आदेश से मुक्त रखा गया है, को भी अपने अस्त्र-शस्त्र की सूचना संबंधित थाने में आवश्यक रूप से तत्काल देनी होगी तथा अपने शस्त्र बिना थाना प्रभारी की अनुमति के अपने परिसर की सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं ले जा सकेंगे। दिनांक 09 अक्टूबर से निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्ति (विधानसभा निर्वाचन 20023) तक के लिए जांजगीर-चाम्पा जिला सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले शस्त्र लायसेंसियों के शस्त्र लायसेंस निलंबित किए जाते हैं। संबंधित थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह जमा किये जाने वाले शस्त्र का उचित रूप से पंजी बनाकर उसमें जमा किये जाने वाले शस्त्रों का इंद्राज करेंगे और शस्त्र जमा करने वालों को इस संबंध में पावती देंगे। जमा कराये गये शस्त्रों को समुचित रूप से अपने अभिरक्षा में सुरक्षित रखेंगे एवं निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्ति के पश्चात् एक सप्ताह के अंदर संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों को शस्त्र लौटाना सुनिश्चित करेंगे।